अंबिकापुर। राहुल रोड लाइंस के प्रोपराइटर के खिलाफ दादी रोड लाइंस के प्रोपराइटर के द्वारा बलरामपुर जिले में उनका ट्रक किराए पर ले धान परिवहन करा 27 लाख रुपए के किराए की राशि की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाए जाने के मामले में कोतवाली प्रभारी रूपेश नारंग के द्वारा दोनो पक्षों को थाने बुला पूछताछ की गई। इस दौरान राहुल रोड लाइंस तकिया मार्ग के प्रोपराइटर सुभाष गुप्ता के द्वारा आरोपों से इंकार करते हुए कहा गया कि वे पूरी राशि का भुगतान कर चुके हैं, एक भी राशि बकाया नही है, वहीं दादी रोड लाइंस के प्रोपराइटर इमरान खान उर्फ बिट्टू ने उनके खिलाफ पुलिस के समक्ष झूठ बोलने और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप लगाया । काफी देर तक दोनो पक्षों में तीखी बहस हुई। कोई निर्णय नहीं निकलने पर दादी रोड लाइंस के प्रोपराइटर इमरान खान के द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। दादी रोड लाइंस के प्रोपराइटर इमरान के पिता अजीमूल हक खान चीनू भी थाने में मौजूद रहे उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019- 20 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति विपरण समिति संघ मर्यादित के द्वारा धान के ट्रांसपोर्टिंग के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसमें जिला बलरामपुर - रामानुजगंज के सहकारी समिति से धान परिवहन हेतु अनावेदक को निविदा प्रदान की गई थी। जिसमें लगभग 37 समिति से सम्पूर्ण धान का परिवहन किया जाना था। जिस हेतु अनावेदक के द्वारा उनके बेटे इमरान खान से उसके 10- 15 ट्रकों को धान परिवहन हेतु किराए पर लिया गया था। इसके बाद उनके ट्रक से मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक धान परिवहन कराया गया था। जिसका कुल किराया 35 लाख रुपए हुआ था, जिसमें से आवेदक को अनावेदक ने मात्र 8 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि अभी भी 27 लाख रुपए का भुगतान बकाया है। जिसका भुगतान अभी तक नही किया गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि
दादी रोड लाइंस के प्रोपराइटर इमरान खान के द्वारा राशि के लिए उनका ट्रक किराए पर लेने वाले से कई बार संपर्क किया गया जा चुका है। आरोप लगाया गया है कि अनावेदक के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि अभी साधन से उन्हे परिवहन का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही प्राप्त हो जायेगा वह तत्काल भुगतान कर देगा। मगर राशि नही दिया गया। आवेदक के द्वारा जब छग सहकारी विपरण संघ बलरामपुर के कार्यालय में संपर्क कर जानकारी ली गई तब बताया गया कि अनावेदक को 90 प्रतिशत राशि का भूगतान हो चुका है। इस जानकारी पर जब उससे राशि की मांग की गई तो एक दो दिन में भुगतान करने की बात कही गई थी। आरोप लगाया गया है कि पूर्व में यह शिकायत थाने में किया गया था उस समय भी बकाया राशि का भूगतान करने की बात कही गई थी मगर आज तक उन्हें बकाया 27 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक के पिता चीनू खान के द्वारा पुलिस से ब्याज के साथ उक्त राशि दिलाए जाने और अपराध दर्ज किए जाने की मांग की गई है।
इधर कोतवाली प्रभारी के समक्ष राहुल रोड लाइंस तकिया मार्ग के प्रोपराइटर सुभाष गुप्ता ने इमरान खान द्वारा लगाए गए आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि उनके द्वारा दादी रोड लाइंस के प्रोपराइटर को ट्रक किराए की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा की उनके खिलाफ 27 लाख बकाया होने का निराधार आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अबतक किराए की राशि से अधिक का भुगतान कर चुके हैं।



