ब्रेकिंग: राजमिस्त्री दीपेश उर्फ संदीप उरांव की हत्या के मुख्य आरोपी अभिषेक पाण्डेय के घर बुलडोजर चलाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

ब्रेकिंग: राजमिस्त्री दीपेश उर्फ संदीप उरांव की हत्या के मुख्य आरोपी अभिषेक पाण्डेय के घर बुलडोजर चलाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

khabrigullak.com
0

खबरी गुल्लक (14 सितंबर)। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के बेलजोरा निवासी राजमिस्त्री दीपेश उर्फ संदीप उरांव की के मामले में मुख्य आरोपी ठेकेदार अभिषेक पाण्डेय के घर पर बुलडोजर चलाने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस संबंध में आज 14 सितंबर के अंक में एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी खबर में बताया गया है कि आरोपी के घर पर सीएमओ नगर पंचायत सीतापुर ने बुलडोजर चलाने का नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब तलब किया था।  साथ ही घर तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिस पर अर्जेंट हियरिंग करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल दहला देने वाले इस वारदात के बाद राजमिस्त्री का शव बरामद होने के साथ ही मुख्य आरोपी का घर  तोडने  शासन ने कार्यवाही प्रारंभ करते हुए गत 11 सितंबर 2024 को  नगर पंचायत सीतापुर के सीएमओ द्वारा नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर भवन निर्माण अनुज्ञा प्रस्तुत करने अथवा क़ब्जा हटा लेने का नोटिस आरोपी  के घर पर चस्पा किया गया था। इसे  हाईकोर्ट के अधिवक्ता  अंखड प्रताप पाण्डेय के जरिए तत्काल सुनवाई के अनुरोध के साथ चुनौती दी गई।  यह तर्क दिया गया कि निर्माण अनुज्ञा जारीकर्ता अधिकारी ने स्वयं एनबीटी बनकर आलोच्य नोटिस जारी किया हैं। जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाया।

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें (0)