अंबिकापुर। खबरी गुल्लक। 3 अप्रैल 2025 । शहर में मामूली मामूली दुर्घटना के बाद ट्रांसपोर्टर संजय सिंह निवासी पुराना बस स्टैंड सूरजपुर के ऊपर हुए जानलेवा हमला के मामले में सरगुजा पुलिस ने एक आरोपी अनुराग राजवाड़े उर्फ़ गोली आत्मज ऋषि कुमार राजवाड़े 22 वर्ष साकिन शिवधारी कॉलोनी अंबिकापुर को गिरफ्तार करनेके बाद मुख्य आरोपी वसीम कुरैशी को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस मामले में उसका भाई डॉ मोनू कुरैशी और आयुष दास अभी भी फरार हैं। घटना दिवस 28/03/25 की है। रात्रि करीब 10.15 बजे प्रार्थी संजय सिंह अपने थार कार से रामानुजगंज नाका चौक तरफ जा रहा था रास्ते में शिवधारी कालोनी चौक के पास पहुंचा था कि सामने से आ रही काले रंग की कार का चालक अपने कार को अचानक मोड़ दिया, प्रार्थी ब्रेक लगाया किन्तु कार के पिछले हिस्से में प्रार्थी की कार टकरा गई। उसके बाद प्रार्थी रूककर देखने गया उसी समय कार का चालक वसीम कुरैशी, मोनू कुरैशी, अनुराग राजवाड़े एवं आयुष दास प्रार्थी कों कार से उतारकर प्रार्थी को गाली गलौज कर हत्या करने की नियत से हाथ मुक्का, लात, लाठी से मारकर प्राणघातक हमला किया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामले मे थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 206/25 धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5), 109(1) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध की था। पुलिस के मुताबिक आरोपी वसीम कुरैशी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों में दबिश दी जा रही है।
बिग ब्रेकिंग : ट्रांसपोर्टर संजय सिंह के ऊपर जानलेवा हमला का मुख्य आरोपी वसीम कुरैशी गिरफ्तार....
अप्रैल 02, 2025
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अंबिकापुर। खबरी गुल्लक। 3 अप्रैल 2025 । शहर में मामूली मामूली दुर्घटना के बाद ट्रांसपोर्टर संजय सिंह निवासी पुराना बस स्टैंड सूरजपुर के ऊपर हुए जानलेवा हमला के मामले में सरगुजा पुलिस ने एक आरोपी अनुराग राजवाड़े उर्फ़ गोली आत्मज ऋषि कुमार राजवाड़े 22 वर्ष साकिन शिवधारी कॉलोनी अंबिकापुर को गिरफ्तार करनेके बाद मुख्य आरोपी वसीम कुरैशी को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस मामले में उसका भाई डॉ मोनू कुरैशी और आयुष दास अभी भी फरार हैं। घटना दिवस 28/03/25 की है। रात्रि करीब 10.15 बजे प्रार्थी संजय सिंह अपने थार कार से रामानुजगंज नाका चौक तरफ जा रहा था रास्ते में शिवधारी कालोनी चौक के पास पहुंचा था कि सामने से आ रही काले रंग की कार का चालक अपने कार को अचानक मोड़ दिया, प्रार्थी ब्रेक लगाया किन्तु कार के पिछले हिस्से में प्रार्थी की कार टकरा गई। उसके बाद प्रार्थी रूककर देखने गया उसी समय कार का चालक वसीम कुरैशी, मोनू कुरैशी, अनुराग राजवाड़े एवं आयुष दास प्रार्थी कों कार से उतारकर प्रार्थी को गाली गलौज कर हत्या करने की नियत से हाथ मुक्का, लात, लाठी से मारकर प्राणघातक हमला किया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामले मे थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 206/25 धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5), 109(1) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध की था। पुलिस के मुताबिक आरोपी वसीम कुरैशी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों में दबिश दी जा रही है।
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