खबरी गुल्लक की खबर पर बड़ा असर: शिक्षकों के पदोन्नति प्रकिया के वरिष्ठता सूची में सुधार के साथ कालम में छुटे सीजीसी टीईटी उत्तीर्णता का कॉलम जुड़ेगा .. संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संजय गुप्ता ने जारी किया आदेश

खबरी गुल्लक की खबर पर बड़ा असर: शिक्षकों के पदोन्नति प्रकिया के वरिष्ठता सूची में सुधार के साथ कालम में छुटे सीजीसी टीईटी उत्तीर्णता का कॉलम जुड़ेगा .. संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संजय गुप्ता ने जारी किया आदेश

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अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक। 15 जुलाई 2026 

छत्तीसगढ़ टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कल्याण संघ की प्रमुख मांग के संबंध में खबरी गुल्लक डिजिटल मीडिया में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संजय गुप्ता के द्वारा शिक्षकों के पदोन्नति प्रकिया के वरिष्ठता सूची में सुधार और कालम में छुटे सीजीसी टीईटी उत्तीर्णता का कॉलम जोड़ने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त संचालक के इस निर्णय का छत्तीसगढ़ टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कल्याण संघ ने स्वागत करते हुए इसे न्यायपूर्ण बताया है और पदोन्नति प्रकिया शासन के तय नियमों के तहत अविलंब पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता जताई गई है। संयुक्त संचालक ने आदेश में कहा है कि सूची में सीजीसी  टीईटी उत्तीर्णता का कॉलम जोड़ने का निर्णय राज्य की TET संबंधित नीतियों के अनुरूप पारदर्शिता बढ़ाने तथा पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

                      विदित हो कि संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग को ज्ञापन सौंपकर वर्तमान में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  के दिशा-निर्देशों तथा विभागीय प्रावधानों का कड़ाई से पालन एवं विभाग द्वारा जारी समय-सारणी अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग थी। इस संबंध में खबरी गुल्लक डिजिटल मीडिया के द्वारा प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया गया था। सरगुजा संभागीय शिक्षा कार्यालय ने आज शिक्षक एलबी, सहायक शिक्षक एलबी, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक नियमित, प्रधान पाठक प्राशा एलबी एवं सहायक शिक्षक नियमित प्रशिक्षित, स्नातक, स्नातकोत्तर ई एवं टी संवर्ग की संभाग स्तरीय अंतरिम वरिष्ठता सूची स्थिति 1 अप्रैल 2026 प्रकाशित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार संबंधित जिलों व विकासखंडों के शिक्षा अधिकारियों को सूची में पाई गई त्रुटियों को सात दिनों के भीतर ठीक कर, हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक शिक्षा संजय गुप्ता के द्वारा  आज 15 जूलाई 2026 को जारी पत्र  में बताया गया है कि प्रारम्भिक पत्र के संदर्भ में  1 अप्रैल 2026 की स्थिति पर संवर्गवार अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी और उसे कार्यालय सूचना पटल पर चस्पा कर संबंधित अधिकारियों से निरीक्षण हेतु कहा गया था। अब जारी निर्देश में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है: - 

जिन शिक्षकों का पहले से प्रधान पाठक प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक या व्याख्याता पद पर प्रमोशन हो चुका है, उन शिक्षकों के नाम संबंधित वरिष्ठता सूची से विलोपित किए जाएँ।  

जिन शिक्षकों का नाम सूची में छूट गया हो उन्हें तुरंत जोड़ें।  

जिन शिक्षकों की मृत्यु या संभाग से बाहर स्थानांतरण हो चुका है, उनका नाम सूची से पृथक करें।  

 वरिष्ठता सूची में कुछ शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यताएँ, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि या व्यावसायिक योग्यता गलत अंकित मिली है। ऐसे मामलों में संबंधित शिक्षकों से दावा/अपत्ति प्राप्त कर 7 दिवस के भीतर त्रुटि रहित सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।  विशेष रूप से सहायक शिक्षक एल.बी., शिक्षक एल.बी. एवं प्रधान पाठक प्रा.शा. एल.बी. की पूर्व सूची में अब सी.जी.सी. टीईटी उत्तीर्णता संबंधी दो नए कॉलम जोड़े गए हैं, इसलिए संबंधित शिक्षक की सीजीसी. टीईटी उत्तीर्णता की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।  

 समयसीमा

आदेश में बताया गया है कि प्रत्येक संबंधित शिक्षा कार्यालय जिला व विकासखंड  अपने-अपने स्थापना लिपिक  हार्ड कॉपी तथा सॉफ़्ट कॉपी अलग-अलग ई एवं टी संवर्ग के अनुसार संभागीय कार्यालय की स्थापना 2 शाखा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। यह कार्य 7 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना है।

प्रभाव व आवश्यक कार्रवाई

शिक्षक व सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का सटीक होना नियमित पदोन्नति, कार्य विभाजन तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए निर्णायक है। सूची में त्रुटियों के कारण अनावश्यक विवाद, नियुक्ति/पदोन्नति में बेमेल और विवादित दावे पैदा होने की आशंका रहती है। संस्थागत स्तर पर शुद्धि कर परिष्कृत सूची उपलब्ध कराने से पारदर्शिता और शासकीय प्रक्रियाओं में सुगमता रहने की उम्मीद जताई जा रही है। संयुक्त संचालक का यह पत्र संभागीय स्तर पर अंतरिम वरिष्ठता सूची की अंतिम प्रतियाँ तैयार करने और उसके बाद प्रकाशित करने से पहले प्राप्त आपत्तियों/दावों के आधार पर संशोधन करने हेतु जारी किया गया है। संशोधित और त्रुटिरहित सूची मिलने के बाद ही अगला आधिकारिक प्रकरण आगे बढ़ेगा।


 


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