दिल्ली में होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उत्सव .. अंबिकापुर से जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य नवनी कान्त दत्ता भी होंगे शामिल

दिल्ली में होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उत्सव .. अंबिकापुर से जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य नवनी कान्त दत्ता भी होंगे शामिल

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 अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक।। 

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 24 दिसंबर को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उत्सव 2025 का आयोजन डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशलता पूर्वक त्वरित निपटान की थीम पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा नामित 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी हिस्सा लेंगे, जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग अंबिकापुर के सदस्य  नवनी कान्त दत्ता भी शामिल हैं।

कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों से राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ से नामांकित प्रतिनिधिमंडल में राज्य उपभोक्ता आयोग रायपुर से  श्रीनिवास तिवारी (रजिस्ट्रार),  प्रमोद वर्मा सदस्य, जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों में  आनंद कुमार सिंघल बिलासपुर,  छमेश्वर लाल पटेल रायगढ़, श्रीमती रंजना दत्ता कोरबा,  डाकेश्वर प्रसाद शर्मा रायपुर तथा सदस्यों में  अरविंद परिहार धमतरी, श्रीमती संध्या वाजपेयी दुर्ग,  विशाल तिवारी जांजगीर-चांपा एवं  नवनी कान्त दत्ता अंबिकापुर शामिल हैं।

उपरोक्त के संबंध में जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा के सदस्य नवनी कान्त दत्ता ने बताया कि  न्यायमूर्ति एवं अध्यक्ष गौतम चौरड़िया छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से उपभोक्ता विवादों का डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशलता पूर्वक त्वरित निपटान हेतु तथा भविष्य में सभी उपभोक्ता आयोगों को पेपरलेस करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सरगुजा जिला सहित छत्तीसगढ़ राज्य के सभी उपभोक्ता आयोगों में ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन एवं ई-हियरिंग की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसकी नियमित निगरानी भी राज्य आयोग द्वारा की जा रही है, जिससे दूरस्थ अंचल में निवासरत कोई भी पक्षकार घर बैठकर सुलभ और प्रभावी ढंग से अपनी शिकायत ऑनलाइन कर सके है और सुनवाई में हिस्सा भी ले सकें। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में आयोजित उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य भी उपभोक्ताओं एवं उपलब्ध न्याय व्यवस्था के मध्य दूरी को कम कर न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुलभ, किफायती एवं प्रभावी बनाने का है।



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