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डीलिस्टिंग की मांग और जनजातीय अस्मिता का उत्तर है : 24 मई 2026 को गर्जना रैली .. हक और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा जनजातीय समाज - इंदर भगत

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अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक।। 27 मार्च 2026।।

जनजातीय परम्परा, आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर दिल्ली में होने वाले डीलिस्टिंग गर्जना रैली विषय पर जनजातीय गौरव समाज के प्रदेश पदाधिकारी और कद्दावर आदिवासी नेता इंदर भगत ने खबरी गुल्लक के साथ बेबाकी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि  भारत में आरक्षण केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की वह व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित, उपेक्षित और शोषित वर्गों को मुख्यधारा में लाना है। किंतु समय के साथ इस व्यवस्था के दुरुपयोग के आरोप भी सामने आए हैं, विशेषकर धर्मांतरण और आरक्षण के संबंध में। इसी संदर्भ में जनजाति सुरक्षा मंच के नेतृत्व में 24 मई 2026 को नई दिल्ली में प्रस्तावित गर्जना रैली एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनती जा रही है।

 मूल पहचान और संवैधानिक अधिकार का प्रश्न

इस रैली का मूल उद्देश्य डीलिस्टिंग की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। डीलिस्टिंग का आशय है ऐसे व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची से बाहर करना, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और अब वे उस मूल सांस्कृतिक - सामाजिक ढांचे का हिस्सा नहीं रहे, जिसके आधार पर उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया था।

जनजाति सुरक्षा मंच का स्पष्ट मत है कि जो जिस मूल सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान में जन्मा है, आरक्षण का लाभ भी उसी आधार पर मिलना चाहिए। यह मांग केवल कानूनी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता, परंपरा और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बढ़ी उम्मीदें

हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति (SC) के संदर्भ में दिया गया निर्णय इस बहस को नई दिशा देता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन के पश्चात व्यक्ति उस सामाजिक ढांचे से बाहर हो सकता है, जिसके आधार पर उसे आरक्षण का लाभ मिला था। यद्यपि यह निर्णय अनुसूचित जाति तक सीमित है, लेकिन इससे जनजातीय समाज में भी एक नई आशा जगी है कि भविष्य में यही सिद्धांत अनुसूचित जनजाति (ST) पर भी लागू किया जा सकता है।

जनजातीय समाज और धर्मांतरण: एक जटिल वास्तविकता

भारत का जनजातीय समाज सदियों से अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली के लिए जाना जाता रहा है। किंतु विभिन्न क्षेत्रों में यह आरोप बार-बार सामने आते रहे हैं कि:शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रलोभनों के माध्यम से धर्मांतरण कराया जाता है ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सामाजिक असुरक्षा का लाभ उठाया जाता है। बाहरी संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक हस्तक्षेप किया जाता है

इन परिस्थितियों में यह प्रश्न और प्रासंगिक हो जाता है कि क्या धर्म परिवर्तन के बाद भी व्यक्ति वही सामाजिक वंचना झेल रहा है, जिसके आधार पर उसे आरक्षण दिया गया था ?

गर्जना रैली 2026: एक सामाजिक चेतना का उभार

नई दिल्ली में प्रस्तावित यह रैली केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक चेतना का प्रतीक बनती जा रही है। इसमें देशभर से जनजातीय प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और चिंतक शामिल होकर यह संदेश देना चाहते हैं कि:

आरक्षण का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचे

सांस्कृतिक पहचान और परंपरा की रक्षा हो

धर्मांतरण के माध्यम से हो रहे कथित दुरुपयोग पर रोक लगे 

यह रैली सरकार और न्यायपालिका दोनों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि जनजातीय समाज अब अपने अधिकारों और अस्मिता को लेकर सजग और संगठित हो चुका है।

आगे की दिशा: न्यायपालिका से अपेक्षाएं

इस पूरे विमर्श के केंद्र में अब यह अपेक्षा उभरकर सामने आ रही है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्वयं इस विषय पर संज्ञान लेकर  अनुसूचित जनजाति (ST) में धर्मांतरण और आरक्षण के संबंध का अध्ययन करे, स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे,  आरक्षण नीति की मूल आत्मा की रक्षा सुनिश्चित करे ।

निष्कर्ष: सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक संतुलन का समय

डीलिस्टिंग की यह मांग केवल एक नीति परिवर्तन नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक ताने-बाने, सांस्कृतिक अस्मिता और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है।यदि इस विषय पर संतुलित, न्यायसंगत और संवेदनशील निर्णय लिए जाते हैं, तो यह न केवल आरक्षण व्यवस्था को सशक्त करेगा, बल्कि जनजातीय समाज के आत्मसम्मान और विश्वास को भी नई मजबूती प्रदान करेगा। 24 मई 2026 की गर्जना रैली इसी परिवर्तन की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में देखी जा रही है।

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