उप पंजीयकों ने कहा तो क्या शासन राज्य भर के कलेक्टरों को करेगी निलंबित..! डायवर्टेड भूमि मामले में अधिकारी को सस्पेंड किए जाने के खिलाफ खोला मोर्चा, दी आंदोलन की चेतावनी

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उप पंजीयकों ने कहा तो क्या शासन राज्य भर के कलेक्टरों को करेगी निलंबित..! डायवर्टेड भूमि मामले में अधिकारी को सस्पेंड किए जाने के खिलाफ खोला मोर्चा, दी आंदोलन की चेतावनी

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खबरी गुल्लक ।। 14 दिसंबर 2024 ।। बिलासपुर संभाग के संभाग आयुक्त  द्वारा  सक्ती के तत्कालीन उप पंजीयक  एवं वर्तमान बिलासपुर उप पंजीयक   प्रतीक खेमका को निलंबित कर दिए जाने के खिलाफ छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास ने कहा कि यदि उप पंजीयक की निलंबन निःशर्त  वापस नहीं ली गई तो प्रदेश स्तर पर उपपंजीयक आंदोलन करने मजबूर होंगे। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रतीक खेमका की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने कलेक्टर का आदेश का पालन करते हुए रजिस्ट्री किया। एक आदिवासी diverted भूमि के रजिस्ट्री के अनुमति के लिए कलेक्टर के पास आवेदन लगाया गया था। कथित तौर पर कलेक्टर ने यह लिखकर आवेदन खारिज  कर दिया कि "डायवर्टेड भूमि के मामले में अनुमति की जरूरत नहीं होती है। डायवर्टेड भूमि के मामले में 165 (6) लागू नहीं होता है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि उप पंजीयक ने कलेक्टर के आदेश के आधार पर रजिस्ट्री किया। कमिश्नर ने उप पंजीयक को सस्पेंड कर दिया, जबकि राज्य भर में डायवर्टेड जमीन का बिना कलेक्टर के अनुमति के रजिस्ट्री होता है और ऐसा करने के लिए स्वयं कलेक्टर ही आदेश पारित करते  हैं। राज्य भर में अनेक आवेदन डायवर्टेड आदिवासी भूमि के बिक्री के अनुमति के लिए लगता है ,तो कलेक्टर ही लिख कर देते हैं कि इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। क्या सरकार इन सभी कलेक्टर को भी सस्पेंड करेगी ? उप पंजीयक द्वारा इस रजिस्ट्री में किसी भी रजिस्ट्री नियम या स्टांप नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। उप पंजीयक ने अपने पदीय कर्तव्यों का विधि पूर्वक निर्वहन किया। आरोप लगाया गया कि आयुक्त बिलासपुर द्वारा उप पंजीयक को निलंबन के पूर्व कोई सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ पंजीयन मुद्रांक संघ संभाग आयुक्त बिलासपुर के इस कृत्य की कड़ी निंदा करता है। आयुक्त बिलासपुर का यह निलंबन आदेश एक कर्तव्य निष्ठ शासकीय अधिकारी को हतोत्साहित, प्रताड़ित  और भयभीत करने वाला है। कलेक्टर के आदेश का पालन करने पर कमिश्नर ने उप पंजीयक को निलंबित कर दिया, जिसका छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक संघ कड़ी निंदा करता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ पंजीयन मुद्रांक संघ, संभाग आयुक्त के खिलाफ   कड़ी कार्यवाही की मांग करता है ताकि  भविष्य में सही काम के लिए किसी अधिकारी को प्रताड़ित न होना पड़े। संघ ने सोमवार से पूर्व तक  प्रतीक खेमूका उप पंजीयक  के निलंबन आदेश को वापस लेने की मांग की है।  निलंबन  को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो संघ सोमवार से विरोध स्वरूप सामूहिक अवकाश एवं कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होगा।

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