अंबिकापुर। खबरी गुल्लक। 8 अप्रैल 2925।।छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल कुमार पाण्डेय के द्वारा कोरोनाकाल में वायरोलॉजी लैब में संविदा में नियुक्त विभिन्न पद के कर्मचारियों की संविदा सेवा में शासन के अनुमति के बगैर वृद्धि किए जाने का गंभीर आरोप लगाए जाने पर मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के डीन डॉ अविनाश मेश्राम के द्वारा जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।
जांच समिति में यह हैं शामिल
जांच समिति में डॉ० राकेश निगम, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष निश्चेतना विभाग अध्यक्ष, डॉ० अरूणेश सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अस्थिरोग विभाग सदस्य, डॉ० आभा एक्का, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्यूनिटी मेडिसीन विभाग सदस्य डॉ० मनोज कुमार भारती, सहायक प्राध्यापक सर्जरी विभाग सदस्य, जगदीश प्रसाद सिंह, प्रशासकीय अधिकारी कार्यालयीन सदस्य, विमल कुमार बड़ा, लेखापाल शामिल हैं अधिष्ठाता अविनाश मेश्राम ने जांच समिति को शिकायत के संबंध में सूक्ष्मता से परीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को प्रस्तुत करने निर्देश दिए हैं।
यह है आरोप
छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल कुमार पाण्डेय के द्वारा डीन को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कोरोनाकाल में वायरोलॉजी लैब के स्थापना हेतु प्रदेश के लगभग 4- 5 चिकित्सा महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु निर्देश जारी किया गया था। शासन के निर्देश का पालन करते हुये चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राप्त निर्देशानुसार विभिन्न पदों पर 06 माह हेतु संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी। 06 माह पश्चात् आवश्यकता को देखते हुये कर्मचारियों की संविदा सेवावृद्धि हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रस्ताव अनुसार छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 12-02/2020/नौ/55-4 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 05 अक्टूबर 2021 के द्वारा 01 वर्ष संविदा अवधि बढ़ाये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।संचालक चिकित्सा शिक्षा के पत्र नवा रायपुर दिनांक 09.03.2023 के द्वारा पत्र जारी कर समस्त अधिष्ठाता को निर्देशित किया गया था कि, जब तक नियमित भर्ती शासन द्वारा नहीं की जाती तब तक भर्ती नियम के अनुरूप अर्हता रखने वाले कर्मचारी यथावत कार्य करते रहेंगे तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि पद संरचना अनुरूप अतिरिक्त मानव संसाधन की भर्ती कदापि नहीं करेंगे। आरोप लगाया गया कि कार्यालय अधिष्ठाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) द्वारा मनमानी तरीके से उच्च कार्यालय / अधिकारियों के आदेश का अवहेलना करते हुये वायरोलॉजी लैब में बगैर अनुमति सेटअप में स्वीकृत (सात) पद के विरूद्ध पर 30 से ज्यादा कर्मचारियों की संविदा अवधि बढ़ाकर कार्य लिया जा रहा है, जबकि संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा 09.03.2023 को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया था कि पद संरचना (सेटअप) से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जावेगी। शासन के निर्देशों का अवहेलना करते हुये अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने / भ्रष्टाचार कर सेटअप में स्वीकृत 07 पद के विरूद्ध 30 से ज्यादा कर्मचारियो का वेतन शासन के बगैर अनुमति प्राप्त किये बिना चिकित्सा महाविद्यालय में स्वीकृत अन्य पदों से वेतन आहरण किया जाता रहा है। जिसमें शासन को करोड़ो रूपये का वित्तीय भार/ नुकसान हुआ है, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिससे कार्यालय अधिष्ठाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.) के द्वारा आदेश कमांक / 1975/ स्थापना / शाचिम/2025 अम्बिकापुर दिनांक 02.04.2025 को संविदा में कार्यरत कर्मचारियों की संविदा सेवावृद्धि निरस्त करते हुये पूर्व में की गई अनियमितता की जिम्मेदारी तय कर दोषी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के साथ-साथ शासन को हुये आर्थिक नुकसान की जाँच/ ऑकलन कराकर वसुली की कार्यवाही करने की जाए।






