बिलासपुर। खबरी गुल्लक।। 2 मई 2025 ।।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बुधवार को जारी की गई प्राचार्यों की पदोन्नति सूची पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शासन ने अपने ही अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर कल ही प्राचार्यों की पदोन्नति सूची जारी कर दी है। इसमें ई संवर्ग के 1524 एवं टी संवर्ग के 1401 शिक्षकों कुल 2925 शिक्षकों की सूची जारी की गई थी। प्राचार्य पदोन्नति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षकों व शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने अलग- अलग याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अंडरटेकिंग दिये जाने के बाद भी सूची जारी कर दी गई। इससे नाराज हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर शासन से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 7 मई को होगी । 1 मई को मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अंडरटेकिंग दिया गया था। सभी याचिकाओं की कोर्ट में अलग- अलग सुनवाई चल रही है। पूर्व की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के बाद चीफ जस्टिस ने इस तरह की सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई करने का निर्देश दिया।





