हेमा मालिनी के पति का अपहरण कर बदमाशों ने मांगी 5 करोड़ की फिरौती... सरगुजा पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

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हेमा मालिनी के पति का अपहरण कर बदमाशों ने मांगी 5 करोड़ की फिरौती... सरगुजा पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

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 अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक।

 शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र से जमीन कारोबारी शंकर दयाल का अपहरण कर 5 करोड़ की फिरौती मांगे जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी जमीन दलाल मोती राम यादव और बहादुर जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले के अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा निर्देशन में पुलिस ने अपहृत कारोबारी को सकुशल बरामद करने में सफलता पाई। आरोपियों के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 2 नग मोबाइल  सिम सहित एवं जबरन हस्ताक्षर कराया गया सादा स्टाम्प पेपर जब्त किया गया।  

पुलिस ने बताया कि हेमा मालिनी निवासी नमनाकला हाउसिंग बोर्ड थाना गाँधीनगर द्वारा दिनांक 26/06/25 को थाना गांधीनगर आकर गुम इंसान रिर्पोट दर्ज कराई कि सूचक का पति शंकर दयाल रवि दिनांक 25/6/25 को घर से दोपहर करीब 11:30 बजे काम करने जा रहा हूं कहकर घर से अपने नेक्सोन कार सफेद रंग का क्रमांक सीजी/15/डीवी/7100 से निकले थे, जो अभी तक वापस नही आये है आस पास नाते रिस्तेदार में पता साजी करने पर पता नही चला है तथा गुम इंसान शंकर दयाल रवि द्वारा धारित मोबाईल नम्बर भी बंद और कभी चालू बता रहा है, सूचक की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे गुम इंसान क्रमांक 47/25 कायम कर जांच मे लिया गया।

 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा  राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा पुलिस टीम कों मामले मे त्वरित कार्यवाही कर गुमइंसान कों बरामद करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे पुलिस टीम द्वारा गुम इंसान के सम्बन्ध मे लगातार पता तलाश किया जा रहा था, जांच दौरान पुलिस टीम को दिनांक 26/06/25 को गवाहो के कथन पर गुमशुदा को फिरोती हेतु किडनैप किये जाने की जानकारी मिली जो गुमशुदा के पतासाजी दौरान साड़बाड़ मंदिर के पास होने की जानकारी प्राप्त हुई, पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौक़े पर रवाना होकर घेराबंदी की गई जो मौक़े पर आरोपियों के कब्जे से अपहृत शंकर दयाल रवि कों सकुशल बरामद किया गया, घेराबंदी के दौराना कुछ आरोपीगण पुलिस को देखकर मौक़े से भाग गए और उनमे से एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम (01) मोती राम यादव आत्मज दशरथ राम उम्र 45 वर्ष साकिन रामपुर थाना मणिपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पुछताछ किये जाने पर बताया कि मामले मे शामिल आरोपी द्वारा जमीन  बिक्री करने की बात पर शंकर दयाल रवि से संपर्क कर अपने अन्य तीन साथियों के साथ दिनांक 25/06/25 को नमनाकला थाना गांधीनगर में आकर शंकर दयाल रवि  कों जमीन मालिक से मिलाने की बात बोलकर अपहृत के कार टाटा नेक्सान कमांक सीजी/15/डीव्ही/7100 से मिलवाने लेकर गये। उसके बाद अपहृत शंकर दयाल रवि को कटटा दिखाकर उसी के कार के पीछे हाथ व चेहरा बांधकर बैठा कर कही अन्यत्र लेकर चले गये। फिर जशपुर तरफ लेकर गये जहां बहादुर जायसवाल अपने अन्य साथियो के साथ एक बलोनो कार से आकर गुमशुदा को एक कमरे में ले जाकर मारपीट कर पूर्व जमीन विवाद की बात पर 05 करोड़ रूपये की मांग करने लगा और सादे स्टाम्प पर हस्ताक्षर कराया। कि दिनांक 26/06/25 को आरोपीगण रूपये की मांग करने लगे और रास्ते में बहादुर जायसवाल फिर से कागज में हस्ताक्षर करवाया। अपहरण करने वाले आरोपीगण अपहृत को उसके मोबाईल से कॉल करके घर पर बातचीत कराकर रूपये की मांग किये उसके बाद साड़बार मंदिर के पास ले जाकर अंगूठी, चैन व ब्रेसलेट निकलवाकर रख लिये। जिसके बाद तकनिकी सहायता के आधार पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दिये जाने पर अपहृत शंकर दयाल रवि की बरामदगी की गई थी, जांच दौरान गुमशुदा शंकर दयाल रवि को आरोपी बहादुर जायसवाल, मोतीराम यादव व अन्य आरोपियों द्वारा अपहरण कर मारपीट कर फिरौती की मांग करना पाया गया, आरोपियों के विरूद्ध प्रथम दृष्टंया अपराध घटित करने का साक्ष्य पाये जाने से थाना गांधीनगर मे मामले मे अपराध क्रमांक 369/25 धारा 140(2), 140(3) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

इस तरह हुई विवेचना 

 विवेचना पुलिस टीम द्वारा प्रार्थी एवं अपहृत का कथन लेख कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आरोपी मोतीराम यादव से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किया गया। आरोपी मोतीराम यादव के कथन पर आरोपी बहादुर जायसवाल के संलिप्तता का साक्ष्य पाया गया। पुलिस ने बताया कि  आरोपी बहादुर जायसवाल को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम  बहादुर जायसवाल आत्मज स्व. अमृत जायसवाल उम्र 65 वर्ष निवासी सत्तीपारा थाना अंबिकापुर का होना बताया, जो आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, दोनों आरोपियों के पेश करने पर घटना दिवस को उपयोग किये मोबाईल मय सीम जप्त किया गया है एवं अपहृत से जबरन हस्ताक्षर कराये सादे स्टाम्प को भी बहादुर जायसवाल के कब्जे से जप्त किया गया है। प्रकरण की विवेचना दौरान पाया गया कि आरोपीगण योजना बनाकर अपहृत को पूर्व जमीन विवाद के कारण रूपये उगाही करने हेतु अपहरण किये है जो प्रकरण में धारा 61 (2) बीएनएस जोड़ी गयी है, आरोपियों के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, मामले मे अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार है, शेष आरोपियों का सरगर्मी से पता तलाश किया जा रहा है फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जायगा।

कार्रवाई में यह रहे सक्रिय 

 थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप, आरक्षक दीनदयाल सिंह, विकाश सिंह, अरविन्द उपाध्याय घनश्याम देवांगन, ऋषभ सिंह सक्रिय रहे।

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