अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक।।
जशपुर जिले में फिरौती लेकर दोहरा हत्याकांड करने का मुख्य आरोपी कृष्णा ने जेल में रहते हुए नया गिरोह बना लिया और जेल से छूटने के बाद सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में सिलसिलेवार लुट और डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना कृष्णा दास आत्मज गोविन्द दास 37 वर्ष निवासी पुराना बाजार टोली बूंण्डू थाना बूंण्डू जिला रांची झारखण्ड और महेश राम आत्मज महानन्द राम 26 वर्ष निवासी कुलमुण्डा कासीटोली थाना रामडीह जिला गुमला झारखण्ड को रांची से गिरफ्तार किया गया।
आरोपी कृष्णाडकैती और लुट के मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के द्वारा सरगुजा पुलिस को दिशा निर्देश दिया गया था। सीतापुर पुलिस ने सायबर सेल की मदद से आरोपियों का सुराग लगाया और रांची से दबोचने में सफलता पाई। आरोपी के कब्जे से लुटपाट की सोना चांदी से प्राप्त रकम 1000/- रूपये नगद बरामद किया गया है, मामले मे अन्य आरोपी फरार है जिनका तलाश किया जा रहा है।
केस नंबर - वन
प्रार्थी राजेन्द्र कुमार अग्रवाल निवासी राधापुर थाना सीतापुर का दिनांक 17/03/25 को थाना सीतापुर आकर रिर्पोट दर्ज कराया कि दिनांक 16/03/25 एवं 17/03/25 के दरम्यानी रात प्रार्थी के घर के बाहर लगे सीसीटीव्ही कैमरा में 04 अज्ञात व्यक्तियों को जिन्होने अपने चेहरा एवं सिर पर कपडा बांध कर रखा था और प्रार्थी के घर के बॉउंड्री वाल को पार कर अन्दर प्रवेश करते देखा गया तथा उनके हाथ में कोई हथियार रखे सीसीटीव्ही कैमरा में दिख रहा था उनके द्वारा घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया गया जो घर के लोग जाग रहे थे जिनका आहट पाकर भाग गये थे आज दिनांक 17/03/25 के शाम को प्रार्थी सीतापुर आया था रात्रि करीब 09.30 बजे जैसे ही घर के पास पहुंचा तो पुनः 04 नकाबपोश जो हाथ में कटटा एवं तलवार रखे थे, प्रार्थी के गाडी का लाईट देखकर घर के पीछे खेत तरफ दौडते भाग गये, जो प्रार्थी के चौकीदार राजकुमार का 01 नग मोबाईल लूट कर ले गये है, आरोपीगण हाथ में कटटा तलवार रखे थे और दरवाजा में लात मारकर दरवाजा खोलवा रहे थे प्रार्थी के गाडी का लाईट देख कर खेत तरफ भाग गये है कि रिर्पोट पर थाना सीतापुर मे अपराध क्रमांक 121/25 धारा 309(4), 310(2) बी.एन.एस. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पूर्व में पकड़े गए थे दो आरोपी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा मामले मे फरार आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के दिशा निर्देश दिए गए थे। चौकी केरजू के अपर.क. 63/25 धारा 331 (2), 309 (4) बीएनएस थाना सीतापुर के अप.क. 80/25 पारा 331(2), 309(4) बीएनएस के आरोपी शिवा उर्फ़ डेविड एक्का एवं लखन उरांव से पुछताछ दौरान अपने अन्य साथी डान, महेश, कृष्णा के साथ आल्टो कार क्रमाक जेएच/02/एल/1098 मे राधापुर आकर आरोपी कृष्णा कार को लेकर प्रतापगढ़ पुल तरफ चला गया था शिवा, लखन, डान, महेश मिलकर प्रार्थी के घर बॉउंड्री में प्रवेश कर चौकीदार राजकुमार का मोबाइल को लूट लिये थे जिसे खेत तरफ बास बाडी में फेक दिये थे, आरोपी शिवा उर्फ़ डेविड एक्का के मेमोरंडम कथन के अधार पर उसके निशान देही पर मोबाइल को बास बाडी से बरामद कर जप्त किया गया है आरोपी के विरूद्ध सदर धारा का अपराध घटित करना सबुत पाये जाने से आरोपी शिवा उर्फ डेविड एक्का एवं लखन उराव को गिरफ्तार किया गया है, आरोपीगणों से घटना में प्रयुक्त कार एवं आर्म्स जप्त कार्यवाही के लिए पुलिस रिमाण्ड लिया गया था जो आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त आल्टो कार क्रमांक जेएच/02/एल/1098 एवं घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा, देश पिस्टल एवं 02 नग जिन्दा कारतुस जप्त किया गया है प्रकरण में आरोपीगणों द्वारा घटना में देशी कटूटा, देशी पिस्टल का उपयोग करने पर प्रकरण मे धारा 25,27 आर्म्स एक्ट जोडी गई है प्रकरण के आरोपी डॉन को गिर कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था।
इस तरह पकड़े गए आरोपी
प्रकरण के फरार आरोपी कृष्णा एवं महेश घटना दिनांक से फरार थे जिसे पता तलास किया जा रहा था, आरोपियों के सम्बन्ध मे तकनिकी जानकारी प्राप्त कर पुलिस टीम कों आरोपियों की गिरफ़्तारी हेतु झारखण्ड रवाना किया गया था, जो पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी कृष्णा एवं महेश कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम *(01) महेश राम आत्मज महानन्द राम उम्र 26 वर्ष सस्किन कुलमुण्डा कासीटोली थाना रामडीह जिला गुमला झारखण्ड (02) कृष्णा दास आत्मज गोविन्द दास उम्र 37 वर्ष साकिन पुराना बाजार टोली बूंण्डू थाना बूंण्डू जिला रांची झारखण्ड* का होना बताये आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना स्वीकार किया गया, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, आरोपी कृष्णा जशपुर के दोहरे हत्याकांड का आरोपी रहा है जो आरोपी द्वारा पैसे लेकर कॉन्ट्रेक्ट किलिंग करने पर पूर्व मे जेल भेजा गया था।
केस नंबर - टू में भी पकड़े गए थे कई आरोपी
प्रार्थी राधेश्याम गुप्ता साकिन नवापारा थाना सीतापुर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि 27/02/25 के रात्रि 01:30 बजे तीन नकाबपोश व्यक्ति जिसने एक व्यक्ति चेहरा में कपड़ा बांधा हुआ था. दो व्यक्ति काला हेलमेट लगाये हुए थे तीनों काला एवं नीला रंग का जैकेट पहने हुए थे एक व्यक्ति तलवार तथा दो व्यक्ति देसी कटटा पकड़े हुए थे। घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देकर डरा धमकाकर सोने चांदी के जेवर तथा नगदी रकम कुल जुमला मशरुका लगभग 13 लाख रुपये किमती लुटकर ले गये हैं मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर मे अपराध क्रमांक 80/25 धारा 331(2), 309(4), 254, 317(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के लिया गया।
आरोपी शिवा उर्फ डेविड एक्का एवं लखन उरांव को हिरासत में लेकर पुछताछ किया जाने पर अन्य आरोपी चक्कु उर्फ तीरंदाज के साथ घटना दिनाक समय को सदर धारा की अपराध घटित करना स्वीकार किया गया, आरोपी शिवा से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर लुचकी घाट लाल माटी में स्कुटी लूट की घटना जिस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 839/24 धारा 309(9) बीएनएस पंजीबध्द है, चौकी केरजु में दिब्या कांत टोप्पो की घर में लुटपाट की घटना किया गया जिसमें चौकी केरजु में अपराध क्रमांक 63/25 धारा 331(2), 309 (4) बीएनएस पंजीबध्द है, नवापारा में प्रार्थी राधेश्याम गुप्ता के यहां लुटपाट की घटना थाना सीतापुर में 80/25 धारा 331(2), 309(4) पंजीबध्द है. राधापुर में राजेन्द्र अग्रवाल के घर लुटपाट डकैती की घटना घटित करना जो थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 121/25 धारा 309 (4) बीएनएस पंजीबध्द है जो अपराध घटित करना स्वीकार किया है तथा आरोपी लखन उरांव के द्वारा नवापारा में प्रार्थी राधेश्याम गुप्ता के यहां लुटपाट की घटना करना तथा राधापुर में राजेन्द्र अग्रवाल के घर लुटपाट डकैती की घटना घटित करना जो थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 121/25 धारा 309 (4) बीएनएस पंजीबध्द है जो स्वीकार किये है। मेमोरेण्डम के आधार से आरोपी शिवा एक्का से नगदी रकम 700 रूपये जप्त किया गया है एवं सोना चांदी जेवर की बिक्री झारखण्ड बुन्डु निवासी कृष्णा दास के माध्यम से शेख सफिउल्लाह उर्फ सफी निवासी चचकोपी झारखण्ड के मदद से सुशील मेटल सुशील प्रसाद ताम्रकार ईटकी महुवाटिकरा रांची झारखण्ड में बिक्री करना व घटना में प्रयुक्त संसाधान व आलाजरब हथियार को छुपाकर रखना स्वीकार किया, पुलिस टीम द्वारा आरोपी शिवा उर्फ़ डेविड एक्का के निशानदेही पर दुकानदार सुशील प्रसाद ताम्रकार से गलाया हुआ सोना 71.6 ग्राम चांदी 198.00 ग्राम कों खरीददार सुशील प्रसाद ताम्रकार से जप्त किया गया है। आरोपी लखन उराव के मेमोरंडम के आधार पर निशादेही पर घटना में प्रयुक्त सुपर स्पलेण्डर देशी कटटा तथा नगद पैसा 500/- रुपये जप्त किया गया है। प्रकरण में सहयोगी शेख सफिउल्लाह उर्फ सफी के द्वारा यह जानते हुए कि लुट की संपति है सहयोग करते हुए लुटपाट की जेवर को सोनार के पास बिक्री करने व आरोपी को प्रश्रय देने पर आरोपी शेख सकिउल्ला के विरुध्द धारा 254 बी.एन.एस. तथा लुटपाट की संपती के खरीददार सुशील प्रसाद ताम्रकार के विरुध्द धारा 317 बी.एन.एस. जोडी जाकर आरोपी शेख सफिउल्ला उर्फ सफी, सुशील प्रसाद ताम्रकार को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपियों से देशी पिस्टल, व कटटा बरामद किया गया है जिससे प्रकरण मे आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 जोड़ी गई है। मामले में लुटपाट की घटना में शामिल आरोपी चक्कु उर्फ तीरंदाज टोप्पो को पुलिस हिरासत में लेकर आरोपी चक्कु उर्फ तीरंदाज का मेमोरेण्डम कथन लिया गया एवं मेमोरेण्डम कथनानुसार आरोपी की निशानदेही पर लुटपाट का पैसा एवं सोना चांदी की बिक्री रकम के पैसा से खरीदा गया मारूती वेन कार वाहन क्रमांक CG/04/HB/6809 को रजौटी में तथा एक चांदी का कटोरी, 01 नग सोने का अंगुठी को घोघर घर अदर अटैची से निकालकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है एवं आरोपी की निशानदेही पर बिक्री किया हुआ 01 नग सोने की अंगुठी को वैष्णव ज्वेलर्स महादेवकांड से रिषु सोनी के पेश करने पर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। लुटपाट की अंगुठी खरीददार रिषु सोनी के द्वारा विवेचना में सहयोग हेतु तत्पर होने से 35(1) (b) (¡¡) बी. एन. एस. एस. के अंतर्गत कार्यवाही किया गया है। आरोपी चक्कु उर्फ तीरंदाज को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। आरोपी कृष्णा को गिरफ्तार किया गया।
कार्रवाई में यह रहे सक्रिय
कार्रवाई में थाना प्रभारी सीतापुर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक नंदकुमार प्रजापति, आरक्षक मनीष सिंह, विकाश मिश्रा, मनोहर पैकरा, धन्यकेश्वर यादव, कृष्ण खेस सक्रिय रहे।







