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मारपीट के आरोपी प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप के पक्ष में पैरवी करने वाले वकील अरुण को सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ ने थमाया नोटिस... कहा - क्यों न आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए...

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अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक।। 

सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ अम्बिकापुर द्वारा अधिवक्ता  अरुण वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने संघ के आम सभा में पारित प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए अधिवक्ता राजेश तिवारी से हुई मारपीट के आरोपी प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप के पक्ष में परिवाद न्यायालय में पैरवी की है। संघ ने उनसे एक सप्ताह के अंदर लिखित उत्तर मांगा है और यह साफ़ करने को कहा है कि क्यों न उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए।

यह नोटिस संघ की अनुशासनात्मक कार्रवाई का हिस्सा है, इस प्रकार की कार्रवाई संघ के स्वायत्त निर्णय और पारित प्रस्तावों के उल्लंघन पर सदस्य के विरुद्ध की जाती है। अधिवक्ता संघ के भीतर नियम और नैतिकता के अनुसार, ऐसे विवादों में निष्पक्षता और संघ के निर्णयों का पालन अनिवार्य होता है।  सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ ने पहले भी अनिश्चितकालीन हड़ताल और विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से अपने अधिकारों और फैसलों की रक्षा की है, जो उनके सशक्त संगठनात्मक स्वरूप को दर्शाता है। यह नोटिस उस अधिवक्ता को संघ के निर्णयों के विरुद्ध कारवाई के संदर्भ में जवाब देने के लिए दिया गया एक औपचारिक दस्तावेज है, जो संघ के नियम और निर्णयों का उल्लंघन समझा गया है। 

विदित हो कि शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के fundurdihari में घटना दिवस 15 नवंबर की रात अधिवक्ता राजेश तिवारी के पुत्र के साथ वाहन साइड के विवाद पर आरोपी प्रधान आरक्षक के द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिल मारपीट की गई थी। बीच बचाव करने पहुंचे अधिवक्ता और उनकी पत्नी के ऊपर भी हमला किया गया था। आरोप है कि अधिवक्ता के पुत्र के साथ विवाद होने के बाद आरोपी प्रधान आरक्षक वहां से चला गया था,मगर बदमाशों के समान  10 मिनट के भीतर अपने साथियों के साथ फिर लौटा और मारपीट शुरू कर दी थी। इस मामले में सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ, सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा ssp को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमला का अपराध दर्ज किए जाने की मांग की गई थी। वहीं कश्यप समाज के द्वारा भी Ssp को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और तथ्य के अनुरूप कार्रवाई की मांग की गई थी। 



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