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संघ के नोटिस का अधिवक्ता अरुण वर्मा ने दिया जवाब... संघ किसी अधिवक्ता को पैरवी करने से नहीं रोक सकता, निरस्त करें कारण बताओ सूचना,अथवा करेंगे वैधानिक कार्यवाही

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 अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक।। 

अंबिकापुर में वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप के बीच मारपीट के मामले में जिला अधिवक्ता संघ सरगुजा ने आरोपी प्रधान आरक्षक के पक्ष में पैरवी नहीं करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया  था।  इसके बाद भी आरोपी के पक्ष में पैरवी करने पर अधिवक्ता संघ ने अधिवक्ता अरुण वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब अरुण वर्मा ने दिया है। उन्होंने जवाब में कहा कि अधिवक्ता संघ संघ ने उक्त प्रस्ताव की प्रति नहीं दी।  अधिवक्ता संघ को इस तरह का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी अधिवक्ता को किसी पक्षकार की पैरवी से रोका नहीं जा सकता। अरुण वर्मा ने कहा कि संघ का यह कदम अधिवक्ता के अधिकार और भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है।  उन्होंने नोटिस को निरस्त करने कहते हुए  जवाब में लिखा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे उच्च न्यायालय में वैधानिक कार्यवाही करेंगे।
विदित हो कि आरोपी प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश तिवारी और उनके परिवार के साथ मारपीट की थी, इस घटना की काफी निंदा करते हुए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी।  अधिवक्ता संघ ने आरोपी प्रधान आरक्षक की पैरवी से साफ मना कर दिया है। जबकि इस फैसले को लेकर कुछ अधिवक्ताओं का मत है कि यह अधिवक्ताओं के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है।

अधिवक्ता अरुण वर्मा ने जवाब में उच्चतम न्यायालय के 12 फरवरी 2024 के एक फैसले का भी उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि किसी अधिवक्ता को किसी पक्षकार की पैरवी करने से नहीं रोका जा सकता और किसी अधिवक्ता संघ के पास  ऐसे प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है।











 

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