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34 मासूमों का यौन शोषण करने वाले सिंचाई विभाग के निलंबित जेई व पत्नी को फांसी की सजा .. हर बच्चे को 10 लाख मुआवजा

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बांदा।। खबरी गुल्लक।।

 विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सिंचाई विभाग के निलंबित जूनियर इंजीनियर रामभवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को 34 बच्चों के यौन शोषण, उनकी अश्लील तस्वीरें व वीडियो बनाने व वायरल करने के मामले में फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे जघन्यतम अपराध करार देते हुए यूपी सरकार को प्रत्येक पीड़ित बच्चे को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

आरोपियों के घर से बरामद नकदी को भी बच्चों में समान रूप से बांटने को कहा गया। रामभवन पर विभिन्न धाराओं में 6.45 लाख और पत्नी दुर्गावती पर 5.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामले में तीसरे आरोपी की फाइल अलग कर दी गई, जिस पर ईमेल से सामग्री साझा करने का आरोप है। वह जमानत पर जेल से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक  बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर व आसपास के इलाकों से लाए गए बच्चों—यहां तक कि तीन साल के नन्हे मासूमों का यौन शोषण कर आरोपी इंटरनेट पर उनकी अश्लील वीडियो व तस्वीरें बेचते थे। पेन ड्राइव से 34 वीडियो और 679 तस्वीरें बरामद हुईं। कोर्ट ने इस क्रूरता पर सख्ती दिखाते हुए कड़ी सजा सुनाई।



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