ADD

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: छग पीएससी 2021 चयनितों को देना होगा ज्वाइनिंग

0

बिलासपुर।।खबरी गुल्लक ।।

 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) 2021 के चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और सरकार को निर्देश दिया कि चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच के परिणामों के अधीन रहते हुए चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील की, जहां चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु ने अपील खारिज कर सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराया। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की।

सरकार vs चयनित अभ्यर्थी: मुख्य तर्क

राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता अपूर्व कुरुप और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीएससी भर्ती में फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच चल रही है। इसलिए जांच पूरी होने तक नियुक्तियां स्थगित रखी जानी चाहिए।  

 चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल और अधिवक्ता अभ्युदय सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा  सीबीआई ने पहले ही अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें कुल 171 चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 5 के नाम शामिल हैं।  125 अभ्यर्थियों को पहले ही ज्वाइनिंग मिल चुकी है।  शेष अभ्यर्थियों को तीन वर्ष से अधिक समय से ज्वाइनिंग से वंचित रखना उचित नहीं है।   सुप्रीम कोर्ट ने इन तथ्यों पर विचार करते हुए सरकार की याचिका खारिज कर दी। अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चयनितों को ज्वाइनिंग देनी होगी।




एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें (0)