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फर्जी अकाउंट से युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर शादी का झांसा दे दुष्कर्म.. पुलिस ने आरोपी अनोज को भेजा जेल

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अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक ।। 10 मई 2026।।

 शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण करने, आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लैकमेल करने के आरोपी अनोज को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और अब वह न्यायिक रिमांड पर है। पीड़िता की शिकायत पर दर्ज मामले में बीएनएस, आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

 झांसा देकर बार-बार शोषण

पुलिस ने बताया कि पीड़िता की आरोपी अनोज दास  24 वर्ष, निवासी सलका पतरा टोली थाना दरिमा से एक शादी समारोह में पहचान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध  हो गए। आरोपी ने पीड़िता से शादी का झांसा देकर अंबिकापुर के पटपरिया इलाके में किराए के मकान में रहने के दौरान उसे कई बार अपने मकान पर बुलाया और दुष्कर्म किया।  

बाद में आरोपी ने किसी अन्य लड़की से शादी कर ली। पीड़िता के विरोध पर उसने निजी और आपत्तिजनक फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट से वायरल कर दिए। आरोपी लगातार पीड़िता को ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जिससे पीड़िता की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा।

 1 मई को दर्ज हुई रिपोर्ट 

1 मई 2026 को पीड़िता ने पुलिस चौकी लटोरी में शिकायत दर्ज कराई। इस पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 245/2026 के तहत बीएनएस की धारा 65(1), 64(2), आईटी एक्ट 2000 की धारा 67(B) तथा पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान गांधीनगर पुलिस टीम ने 9 मई 2026 को आरोपी अनोज दास को गिरफ्तार कर लिया।   पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, आरक्षक अरविंद उपाध्याय, ऋषभ सिंह, साइबर सेल से आरक्षक अमन पूरी तथा रमेश रजवाड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


**पुलिस का आश्वासन**  

थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है और मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस ने महिलाओं से अपील की है कि ऐसी घटनाओं में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।



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