जिला पुलिस की यातायात शाखा ने शराब के नशे में वाहन चलाने के आरोप में एक बुलेट मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय में पेश कराया। मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार, डीआईजी एवं पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशानुसार सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात शाखा द्वारा नियमित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात टीम ने रूट-रोड चेकिंग के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक CG/15/EB/2674 को रोक कर चालक से पूछताछ की।
रुकने पर चालक ने अपना नाम रितेश शाह 23 वर्ष निवासी नवानगर, थाना दरिमा बताया। पूछताछ के दौरान वाहन चालक पर शराब के नशे का स्पष्ट असर दिखाई दिया। यातायात कर्मियों ने ब्रेथ एनालाइजर से चालक की जांच की, जिसमें वह शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई।
शराब के नशे में वाहन चलाने के आधार पर चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत मामला दर्ज कर संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायिक कार्यवाही के बाद अदालत ने आरोपी को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।
यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी पूरे प्रसंग में सक्रिय रहे और लागू जांच-पड़ताल तथा औपचारिकताएँ पूरी की।पुलिस ने एक बार फिर बताया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है ताकि सडक सुरक्षा बढ़े और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। नागरिकों से अपील की गई है कि शराब के प्रभाव में वाहन न चलाएँ और यातायात नियमों का पालन करें।




