सरगुजा जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में यातायात शाखा की टीम ने चेकिंग के दौरान एक चारपहिया वाहन चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा। पूछताछ में चालक ने अपना नाम प्रेम सिंह आत्मज सुखलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर बताया। मौके पर ही ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर वह शराब के नशे में धुत पाया गया। चालक के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने चालक को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
संपूर्ण कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे। पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
मोटर व्हीकल एक्ट, 2019 के तहत शराब के नशे में वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है। प्रथम अपराध पर 6 महीने तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है।




