ब्रेकिंग: सरगुजा में 2.39 एकड़ शासकीय भूमि की बिक्री पर वंशु लोहार, मिस्हाबुल इस्लाम और मो. सलीम के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर

ब्रेकिंग: सरगुजा में 2.39 एकड़ शासकीय भूमि की बिक्री पर वंशु लोहार, मिस्हाबुल इस्लाम और मो. सलीम के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर

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अम्बिकापुर। खबरी गुल्लक 

संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से लगे ग्राम लालमाटी स्थित बेशकीमती शासकीय भूमि की कूट रचित दस्तावेजों से मालिक बन बिक्री किए जाने के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने विक्रेता बंशु लोहार पिता भुटकूल निवासी ग्राम परसा अम्बिकापुर तथा क्रेतागण मिस्हाबुल इस्लाम पिता सफी अहमद निवासी मोमिनपुरा अम्बिकापुर और मो. सलीम पिता मो. कमालुद्दीन, निवासी सोस जिला रांची झारखंड के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। एसडीएम राजस्व न्यायालय धौरपुर के द्वारा इस मामले में फैसला दिए जाने के दो दिन बाद आज रघुनाथपुर के नायब तहसीलदार मोइनुद्दीन खान के द्वारा थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 

 विदित हो कि 5 अक्टूबर 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धौरपुर के न्यायालय ने ग्राम लालमाटी, राजस्व निरीक्षक मंडल रघुनाथपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 70/2, रकबा 0.967 हेक्टेयर के संबंध में प्रकरण की सुनवाई करते हुए उक्त भूमि से अनावेदकों का नाम विलोपित कर संपूर्ण भूमि को शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, पटवारी प्रतिवेदन एवं राजस्व अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि संबंधित भूमि पूर्व में शासकीय मद में दर्ज थी। न्यायालय ने भूमि से संबंधित दस्तावेज एवं पटवारी प्रतिवेदन को संदिग्ध एवं कूटरचित पाया। इसके आधार पर पुनर्विलोकन के बाद भूमि खसरा क्रमांक 70/2 रकबा 2.39 एकड़ को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज करने तथा इससे संबंधित क्रय-विक्रय को शून्य घोषित करने का आदेश दिया गया है।

न्यायालय ने भूमि के विक्रेता बंशु लोहार पिता भुटकूल, निवासी ग्राम परसा तहसील अम्बिकापुर तथा क्रेतागण मिस्हाबुल इस्लाम पिता सफी अहमद, निवासी मोमिनपुर अम्बिकापुर और मो. सलीम पिता मो. कमालुद्दीन, निवासी सोस, जिला रांची (झारखंड) के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही वादभूमि पर शिकायतकर्ता रामचन्द्र लकड़ा आदि के विरुद्ध अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिए गए थे।

 नायब तहसीलदार, उप तहसील रघुनाथपुर को भूमि से अनावेदकों का नाम विलोपित कर संपूर्ण भूमि शासकीय मद में दर्ज करने, संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर न्यायालय को सूचित करने तथा अतिक्रमण पाए जाने पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।

न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रकरण में तत्कालीन हल्का पटवारी सुरेश कुमार दाहिरे के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के लिए कलेक्टर (भू-अभिलेख), सरगुजा को पत्र प्रेषित किया है। इस मामले में शामिल  राजस्व कर्मियों पर अभी तक कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। हालांकि आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

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