अंबिकापुर। शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में साईं बाबा मंदिर मार्ग स्थित एक सुने घर का ताला तोड़ नगद रकम के साथ सोने चांदी का जेवरात चोरी किए जाने के मामले में पुलिस ने भिलाई - दुर्ग और रायपुर से चार आरोपियों को पकड़ वारदात में प्रयुक्त प्रयुक्त कार, मोटर सायकल, लोहे का राड़, मोबाईल और नगद बरामद बरामद करने में सफलता पाई है। एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो, एसडीओपी अखिलेश कौशिक, गांधीनगर प्रभारी अश्वनी सिंह ने बताया कि 27 जनवरी को प्रार्थी अशोक कुमार मिश्रा निवासी भगवानपुरकलॉ साईं मंदिर रोड़ द्वारा गांधीनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 27 जनवरी को वह अपने परिवार के साथ गांव गया हुआ था, उस रात 1 और 2 बजे के मध्य किसी अज्ञात चोर द्वारा उसके घर के दरवाजे का ताला तोड़कर कैमरे का डीव्हीआर, नगदी 5000 रूपये तथा अलमारी में रखे सोने-चांदी का जेवर ( सोने का 02 सेट 01 सुई धागा 01 बिजली कान, सोने का नाक की नथिया, सोने का लॉकेट, चांदी का पायल इत्यादि ) कुल लगभग 95000 रूपये की चोरी कर ले गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में धारा 457, 380 पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में सीसीटीव्ही कैमरा फुटेज के आधार पर आरोपियों तथा घटना में प्रयुक्त टाटा इण्डिगो कार क्रमांक सीजी 07 एमए 3251 की पहचान की गई। सरगुजा पुलिस द्वारा विशेष टीम तैयार कर दुर्ग और रायपुर जाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी विक्की वर्मा को घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ के दौरान घटना में शामिल अपने तीन साथियों नरेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू, इलियास व समीर खान के साथ अम्बिकापुर जाकर सूने मकान से ताला तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया। वारदात करने के बाद बचने के लिए उनके द्वारा सीसीटीव्ही कैमरा का डीव्हीआर निकालकर वापस जाते समय कहीं रास्ते में चलती वाहन से पानी में फेंकना स्वीकार किया। सरगुजा पुलिस ने जब यह खुलासा किया तो आरोपियों के वारदात का तरीका देख लोग भी चौंक गए।
यह आरोपी हुए गिरफ्तार
विक्की वर्मा पिता स्व. राजेश वर्मा, उम्र 30 वर्ष, निवासी खुर्सीपार, शारदापारा कैम्प-2 भिलाई, जिला दुर्ग, नरेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू पिता सुरजीत सिंह, उम्र 55 वर्ष, निवासी छावनी चौक, थाना जामुल, भिलाई, दुर्ग, इलियास पिता शाहजाद खान, उम्र 23 वर्ष, निवासी गोकूलनगर, टिकरापारा रायपुर, पूर्व निवास शारदापारा कैम्प-2 भिलाई, जिला दुर्ग, समीर खान पिता रशीद खान, उम्र 19 वर्ष, निवासी मोतीनगर, बिजनगर, टिकरापारा जिला रायपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरूद्व धारा 457 380 के अतिरिक्त धारा 120(बी) जोड़ी गई है, एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
यह समान हुए जब्द
पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सफेद रंग का इण्डिगो सीएस कार क्रमांक सीजी 07 एमए 3251, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नीले रंग का होण्डा लिवो सीजी 07 सीई 0637, चार नग मोबाईल, 2 नग घटना में प्रयुक्त राड़, 3 नग टूटा हुआ ताला, नगदी 3150/- रूपये बरामद किया गया।
सरगना पर पहले भी दर्ज हैं मामले
पुलिस ने बताया कि प्रकरण के मुख्य आरोपी विक्की वर्मा के विरूद्व थाना सुपेला अपराध क्रमांक 324/2021 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट, एवं थाना स्मृति नगर अपराध 1375/2022 धारा 457, 380 भादवि का मामला दर्ज है।
इन्होंने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका
कार्रवाई में एसडीओपी अखिलेश कौशिक, थाना प्रभारी अश्वनी सिंह, सहायक उप निरीक्षक विनय सिंह, सायबर सेल से आरक्षक अनुज जायसवाल, आरक्षक उमाशंकर साहू, विशाल पाठक, प्रमोद गुप्ता, अमन पुरी, एमटी आरक्षक फिलमोन बखला इत्यादि सक्रिय रहे।



