न्यायालय ने चार लोगों को नोटिस किया जारी .... तय तिथि को जवाब प्रस्तुत नही करने पर होगी जिला बदर की एकतरफा कार्यवाही....

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अंबिकापुर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरगुजा जिले में शांति हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन पर चार लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी  कर सुनवाई के लिए तलब किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा अनावेदक विजय कुमार रजक निवासी हरसागर तालाब के पास नवागढ़ अम्बिकापुर, आदित्य यादव  निवासी बाबूपारा अम्बिकापुर और प्रिंस सोनी उर्फ टिंकु सोनी निवासी सोनी कॉलोनी, गांधीनगर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5(क)(ख) के प्रावधानों के तहत (जिला बदर) कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया है।  प्रतिवेदन के आधार पर   धारा 5(क) (ख) के तहत (जिला बदर) कार्यवाही के लिए  जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनावेदको में कारण बताओ नोटिस जारी कर   न्यायालय मे पेशी तिथि  21 मार्च  को  दोपहर 2.30 बजे उपथिति हेतु नोटिस जारी किया गया है। पेशी पर उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार राहुल सोनी उर्फ प्रिंस सोनी आ. रामचन्द्र सोनी निवासी ग्राम सोहगा, दरिमा, रंजन साहू निवासी ग्राम कोरजा तहसील लखनपुर और राजनारायण जायसवाल निवासी लखनपुर के विरुद्ध भी पुलिस अधीक्षक सरगुजा से राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5(क)(ख) के तहत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इनके विरुद्ध भी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

 

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