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किशोरी का रेप कर बनाया वीडियो.. सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दे करता रहा हैवानियत... अदालत ने दी 20 साल की सश्रम कारावास

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अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक।। मणिपुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने आई किशोरी को झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने और अश्लील वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे कई बार बलात्कार किए जाने के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) श्री कमलेश जगदल्ला अंबिकापुर की अदालत ने संजू लकड़ा पिता सोनसाय 24 वर्ष, निवासी ग्राम लब्जी, बैगापारा मणीपुर को संपूर्ण साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की शासन की ओर से पैरवी  विद्याभूषण श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक ने की। विद्वान न्यायाधीश ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि अभियुक्त के द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की नाबालिग अप्राप्तवय पीड़िता के साथ उक्त अपराध कारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के दंड में नरमी दिखाये जाने से इसका समाज पर गलत संदेश जायेगा। अतः अपराध की गंभीरता एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये विचारोपरान्त अभियुक्त को धारा 376 (2) (ढ), 376 (3) भारतीय दंड संहिता, धारा-66 ई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-05 (ठ)/06 के तहत निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जिसके तहत अपराध अंतर्गत धारा (भा०द०सं० 1860) की धाराओं के अन्तर्गत दण्ड 376(2) (ढ) भा०दं०सं० कारावास की सजा (सश्रम) 20 वर्ष (बीस वर्ष) अर्थदंड   1000/- रूपये, अर्थदंड के व्यतिक्रम में दी की सजा (सश्रम)01 वर्ष, धारा-376(3) भा०दं०सं० 20 वर्ष (बीस वर्ष), 20000/- रूपये,  धारा-66 ई आई.टी. एक्ट 2 वर्ष, अर्थ दंड 10000 रुपए,  धारा-05 (ठ) /06 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत 20 वर्ष  20000 अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायाधीश के द्वारा क्षतिपूर्ति निधि से पीड़िता के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने अनुशंसा की गई है। 

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