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ब्रेकिंग : नशीली दवाओं की तस्करी के दोषी गुफरान सिद्दीकी उर्फ सोनू और नसीम खान को अदालत ने दी दस - दस वर्ष सश्रम कारावास और एक - एक लाख रुपए अर्थदंड .. 4 वर्ष पूर्व कोतवाली अंबिकापुर पुलिस ने दबोचा था

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अम्बिकापुर।। खबरी गुल्लक।। 24 दिसंबर 2025।। 

 छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अम्बिकापुर में नशीले कोडीन युक्त सीरप की बड़ी खेप तस्करी करते पकड़े गए दो आरोपियों को विशेष NDPS कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रति व्यक्ति एक लाख रुपये के भारी जुर्माने की सजा सुनाई है।  विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट सरगुजा अतुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने  मो. गुफरान सिद्दीकी उर्फ सोनू एवं नसीम खान  के खिलाफ फैसला सुनाया गया। दोनों आरोपी गुफरान सिद्दीकी उर्फ सोनू इमलीपारा अम्बिकापुर और  नसीम खान सीतापुर, मुलाजिमपारा को NDPS एक्ट की धारा 21(सी) के तहत दोषी पाया गया।न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 फरवरी 2021 को थाना अम्बिकापुर में तैनात सहायक उपनिरीक्षक संजय कुमार, आरक्षक देवेंद्र पाठक के साथ  टाउन पेट्रोलिंग पर थे। आयान मार्ग परांडांड इलाके में  कार क्रमांक CG 15 DF 1537 को तेज रफ्तार में भागते देखा। पीछा कर रोकी तो चालक और सहयात्री संदिग्ध व्यवहार करने लगे। पूछताछ में आरोपी अपना नाम बताते ही घबरा गए। कार की डिक्की से काला बैग बरामद हुआ, जिसमें बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां थी। 

दोषसिद्धि के बाद दंड सुनवाई में बचाव पक्ष ने प्रथम अपराध, गरीबी और उम्र 42 व 22 वर्ष  का हवाला देकर न्यूनतम सजा मांगी। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार पांडेय ने वाणिज्यिक मात्रा पर जोर देकर कठोर सजा की मांग की। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता समाज, परिवार व युवाओं पर विषाक्त प्रभाव को रेखांकित करते हुए फैसला सुनाया। जिसमें दोषी  गुफरान सिद्दीकी उर्फ सोनू 42 वर्ष को धारा 21(c) NDPS के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपये अर्थ दंड और नसीम खान 22 वर्ष को धारा 21(c) NDPS के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास और 1,00,000 रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। 



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