अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट अंबिकापुर श्री कमलेश जगदल्ला की अदालत ने विशेष आपराधिक प्रकरण शासन बनाम सोयेब आलम में अभियोजन साक्षी उपनिरीक्षक रंभा साहू को नोटिस का जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं होने पर धारा-389 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। यह आदेश 8 जनवरी 2026 को पारित हुआ।
न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक प्रकरण अभियोजन साक्ष्य के लिए नियत था, लेकिन साक्षी उपनिरीक्षक रंभा साहू 3 जनवरी 2026 को पेशी पर उपस्थित नहीं हुईं। न्यायालय ने पूर्व में उन्हें समंस जारी किया था, जो तामील हो चुका था। इसके बावजूद अनुपस्थिति पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, जिसका जवाब एक महिला आरक्षक के माध्यम से पेश किया गया। जवाब में कहा गया कि 3 जनवरी को गुरू गोविन्द सिंह जी के प्रकाश पर्व पर शोभायात्रा में कानून-व्यवस्था ड्यूटी के कारण उपस्थित नहीं हो सकीं। न्यायालय ने जवाब से असंतुष्टता जाहिर करते हुए बताते हुए कहा कि साक्षी ने पेशी पर न आने की सूचना न्यायालय को नहीं दी। कारण बताओ नोटिस का जवाब स्वयं पेश न करना और अनुपस्थिति पर खेद न व्यक्त करना उदासीनता, अनुशासनहीनता व लापरवाही दर्शाता है। अदालत ने आदेश में उपनिरीक्षक पर 500 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए कहा कि यह राशि गवाह उपनिरीक्षक के आगामी माह के वेतन से कटौती कर उनकी सेवा पुस्तिका में इंद्राज कर । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आगामी 20 दिनों के भीतर यह जानकारी न्यायालय को अवगत कराने भी निर्देश दिया गया। प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, रायपुर व पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज को भी भेजी गई है।

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