अंबिकापुर।। खबरी गुल्लक ।। 6 जनवरी 2026
सरगुजा जिला की साइबर सेल पुलिस ने शहर में घूम-घूमकर मवेशी चोरी और तस्करी करने वाले एक संगठित खूंखार गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 6 नग मवेशी, 12,750 रुपये नगद और 3 पिकअप वाहन जब्त करने में सफलता पाई है। आरोपी झारखंड ले जाकर मवेशियों की बिक्री बूचड़खाना में करते थे।
पुलिस ने बताया कि प्रकरण की शुरुआत 4 जनवरी 2026 की रात करीब 11:30 बजे हुई, जब घुटरापारा चांदनी चौक निवासी ऋषिकेश मिश्रा अपने दोस्त के घर से गंगापुर होते हुए रिंग रोड पर लौट रहे थे। नमनाकला रिंग रोड पर उन्हें 3 पिकअप वाहन खड़े देखे, जहां 6-7 लोग 4-5 मवेशियों को रस्सी से बांधकर जबरन लोड कर रहे थे। मवेशी चिल्ला रहे थे, जिससे शक हुआ।
ऋषिकेश ने अपनी कार आगे खड़ी कर दो पिकअप के नंबर नोट किए - JH 07 M 3169 और JH 01 FP 1270 ,तीसरा बिना नंबर का था। आरोपी मवेशी लोड कर भागे और 2 मवेशी वहीं छोड़ गए। पीछा करने पर वे तेज गति से भाग निकले। रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 14/26 धारा 303(2) बीएनएस दर्ज किया गया।
पूर्व से सक्रिय था यह गिरोह
24 नवंबर 2025: गांधीनगर निवासी सुशीला यादव की बंधी गाय स्कॉर्पियो से चोरी थाना गांधीनगर, अपराध क्र. 664/25 धारा 303(2) बीएनएस।
27 नवंबर 2025: केदारपुर निवासी परमानंद तिवारी की 2 रास देसी गाय चोरी कोतवाली, अपराध क्र. 901/25 धारा 303(2) बीएनएस।
इस तरह हुई कार्रवाई
विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रनपुरखुर्द बस्ती के पास पानी टंकी पर 3 पिकअप में गायें लोड हो रही हैं। टीम ने घेराबंदी की तो वाहन नंबर JH 07 M 3169, JH 01 FP 1270 और एक बिना नंबर वाला पिकअप मिले। इनमें 2-2 रास कुल 6 मवेशी और 7 लोग सवार थे। पूछताछ पर टालमटोल करने लगे। प्रार्थी के बताए नंबर से मेल खाने पर सभी को थाने ले जाया गया। मवेशियों को गौ सेवा मंडल सरगुजा को सुपुर्द किया। विस्तृत पूछताछ में आरोपियों ने अपराध कबूल किया।
यह हैं आरोपी और पूर्व के अपराध
सभी आरोपी जशपुर जिले के साई टांगरटोली, चौकी लोदाम के रहने वाले हैं। आरोपियों में
अजहर खान 22 वर्ष, पिता: इस्लाम मिरवा - पूर्व में लखनपुर (क्र.55/25 धारा 303(2) बीएनएस), बागबहार (क्र.69/21 धारा 379,411,34 भा.द.स.), बगीचा (क्र.138/25 धारा 303(3) बीएनएस) में मामले,
शोएब शाह 23 वर्ष, पिता: मुजफ्फर शाह
जुनैद आलम 23 वर्ष, पिता: स्व. नाजीर हुसैन - लोदाम चौकी क्र.42/24, पशु क्रूरता अधिनियम व बीएनएस धाराएं।
अफसार 25 वर्ष, पिता: स्व. सफीउल्ला
तकिर खान 43 वर्ष, पिता: जमरुद्दीन खान
आदम शाह 30 वर्ष, पिता: मुईनउद्दीन शाह
रेफाज खान 26 वर्ष, पिता: अली जान खान
आरोपी खुले या बंधे मवेशियों को चारपहिया वाहनों से चुराकर झारखंड बाजार में बेचते थे। 12,750 रुपये बिक्री राशि जब्त। वाहन किराए पर लिए थे, पूर्व वाहनों की जांच जारी। धारा 111 बीएनएस जोड़कर न्यायिक रिमांड पर कोर्ट पेश किया गया।
कार्रवाई में यह रहे सक्रिय
थाना प्रभारी कोतवाली अंबिकापुर शशिकांत सिन्हा, प्रभारी साइबर सेल अम्बिकापुर सहायक उपनिरीक्षक अजित कुमार मिश्रा, मनोज सिंह, प्रधान आरक्षक अजय पांडे, भोजराज पासवान, विकास सिन्हा, जयदीप सिंह, आरक्षक मनीष सिंह, राहुल केरकेट्टा, जीते साहू, नितिन सिन्हा विवेक राय, अमरेश दास की महत्वपूर्ण भूमिका रही

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