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छग में धोखाधड़ी मामले में कांग्रेस विधायक बालेश्वर गिरफ्तार.. जमानत याचिका खारिज

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 अंबिकापुर/ जांजगीर-चांपा। खबरी गुल्लक।।

  जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को किसान के साथ धोखाधड़ी और गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  न्यायालय ने पुलिस द्वारा पेश अभियोग पत्र  स्वीकार करते हुए जेल वारंट जारी किया। आरोपी विधायक को 22 जनवरी तक जांजगीर जिला जेल में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने मामले के दस्तावेज दो बड़े संदूक भरकर कोर्ट में पेश किए, जो राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसी बड़ी मात्रा में हुआ। कोर्ट ने चालान स्वीकार करने के बाद विधायक की नियमित जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।

बताया जा रहा है कि पीड़ित राजकुमार शर्मा  पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा निवासी परसापाली थाना सारागांव ने पुलिस अधीक्षक के पास धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी।विधायक ने अपने बचाव में बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से जांच के आदेश पर एसपी ने सीएसपी स्तर की कमेटी गठित कर जांच करवाई। पुलिस ने अभियोग पत्र तैयार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई।




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