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45 दिनों से अधिक की अस्थायी भर्तियों में भी आरक्षण अनिवार्य...

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45 दिनों से अधिक की अस्थायी भर्तियों में भी आरक्षण अनिवार्य...

नई दिल्ली। खबरी गुल्लक।

केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में अब 45 दिनों या उससे अधिक अवधि वाली सभी अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण लागू होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए सभी राज्यों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को पत्र भेजा है।

यह नियम केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालयों और लॉ विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। यूजीसी सचिव प्रो. मनीष जोशी के पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी किसी भी नियुक्ति में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय प्रशासनों को इसकी निगरानी करनी होगी ताकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित अवसर मिले।


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