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कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस किया खारिज

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बेंगलुरु।। खबरी गुल्लक।। 18 फरवरी 2026

 कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले को रद्द कर दिया। यह केस 2023 में भाजपा सरकार के दौरान विपक्षी कांग्रेस के भ्रष्टाचार दर सूची विज्ञापन को लेकर दर्ज किया गया था। सूत्रों के मुताबिक 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने समाचार पत्रों में पूर्ण पेज का विज्ञापन छपवाया, जिसमें 40 प्रतिशत कमीशन सरकार का आरोप लगाते हुए विभिन्न सरकारी पदों पर रिश्वत की कथित दरें बताई गईं। भाजपा ने इसे अपमानजनक बताते हुए राहुल गांधी, तत्कालीन विपक्षी नेता सिद्धरमैया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि यह भाजपा सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे कानून का दुरुपयोग बताया। जस्टिस एसएस दत्त यादव की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने इसे राजनीतिक मामला मानते हुए आगे जांच की जरूरत नहीं समझी। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है।


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