बिग ब्रेकिंग : शिवनंदनपुर नगर पंचायत का संचालन समिति भंग ... प्रशासक संभालेंगे जिम्मा ... राजपत्र में हुआ प्रकाशन

बिग ब्रेकिंग : शिवनंदनपुर नगर पंचायत का संचालन समिति भंग ... प्रशासक संभालेंगे जिम्मा ... राजपत्र में हुआ प्रकाशन

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 सूरजपुर। खबरी गुल्लक।। (जिला प्रतिनिधि सूरजपुर - भूपेंद्र राजवाड़े)।। 

छत्तीसगढ़ शासन ने नगर प्रशासन और विकास विभाग के माध्यम से शिवनंदनपुर नगर पंचायत के प्रशासनिक संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ राजपत्र  में प्रकाशित आदेश के अनुसार, अब तक संचालन समिति के जरिए संचालित हो रहे नगर पंचायत शिवनंदनपुर में स्थायी प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है। सूरजपुर के तहसीलदार को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है।नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 328 की स्वीकृति और धारा 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासन ने सूरजपुर जिले के तहसीलदार को नगर पंचायत शिवनंदनपुर का प्रशासक नियुक्त किया है। तहसीलदार अब नगर पंचायत के सभी प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे।

यह निर्णय उस घोषणा की कड़ी है जो मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने छह माह पूर्व शिवनंदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा देने के दौरान की थी। तत्पश्चात एक 7-सदस्यीय संचालन समिति का गठन कर नगर पंचायत के कार्यों का संचालन अस्थायी रूप से किया जा रहा था।

अब शासन द्वारा प्रशासक की विधिवत नियुक्ति से नगर पंचायत के कार्यों में अधिक पारदर्शिता, गति और प्रशासनिक मजबूती आने की उम्मीद जताई जा रही है।

शासन द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार, यह आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत जारी किया गया है और इसकी अंग्रेजी प्रति भी अधिकृत रूप से प्रकाशित की गई है।

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