शहर के डीएचटी केयर हॉस्पिटल, चौपड़ापारा में फार्मासिस्ट के रूप में काम कर रहे सुशील कुमार राय और नवीन द्विवेदी के खिलाफ 65 लाख रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी, जातिगत गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3), 3(5) और एससी/एसटी अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)(आर-एस) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
अस्पताल संचालक डॉ. दीपिका टोप्पो पति डॉ. अशोक कुमार टोप्पो ने आरोप लगाया है कि सुशील कुमार राय ने स्वयं को फार्मासिस्ट बताकर अस्पताल में कार्य शुरू किया और वित्तीय लेखा-जोखा का पूरा कार्यभार संभाल लिया। जब प्रबंधन को पता चला कि अस्पताल के खाते से उनकी सहमति के बिना 65 लाख रुपये निकाले गए हैं, तो 3 जुलाई 2026 को दस्तावेज मांगे गए। दस्तावेज मांगने पर सुशील कुमार राय ने कथित रूप से उच्च स्वर में आदिवासी होने का अपमान करते हुए भद्दी-भद्दी गालियां दीं और अस्पताल स्टाफ, मरीजों के सामने मोबाईल छीनकर फर्श पर पटक दिया।
आरोप है कि बाद में नवीन द्विवेदी ने डॉ. अशोक टोप्पो को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए कहा कि अंबिकापुर में अस्पताल चलाना है तो 50 लाख रुपये और मासिक 5 लाख देने होंगे, नहीं तो बैंकॉक दौरे का अश्लील वीडियो मीडिया में डालकर बदनाम करने की धमकी दी।




