अंबिकापुर। खबरी गुल्लक
डीआईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के निर्देश पर यातायात पुलिस के द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ब्रेथ एनालाइजर मशीन की पाइप मुंह में डाल शराब सेवन का पता उगाया जा रहा है और पुष्टि होने के साथ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जहां इन शराबी चालकों को अर्थदंड की सजा दी जा रही है,
इसी क्रम में यातायात शाखा अंबिकापुर प्रभारी विजय कैवर्त के नेतृत्व में टीम द्वारा वाहनों की जांच के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ई बी/1304 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया चालक ने अपना नाम संतोष कुशवाहा निवासी जमगला लखनपुर का होना बताया। मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। दूसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान कार क्रमांक सी जी/15/बी/6744 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम चिरंजीवी आत्मज अनिल चक्रवर्ती निवासी नर्मदापारा थाना गांधीनगर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, कार चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। तीसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी /15/ई एफ/9996 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, चालक ने अपना नाम दिनेश कुमार सिंह निवासी लखनपुर का होना बताया। ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल चालकों एवं कार चालक द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालको के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरण मे वाहन चालको को 10000/- रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 30000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं। कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, एवं अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।




