जहरीला कोबरा कमरे में छोड़ पत्नी और बेटी की हत्या ... पहले पुलिस मान रही थी सर्पदंश से हुई अप्राकृतिक मौत ... देंखे किस सुराग से जांच की दिशा बदली ... सलाखों के पीछे पहुंचा पति ...

जहरीला कोबरा कमरे में छोड़ पत्नी और बेटी की हत्या ... पहले पुलिस मान रही थी सर्पदंश से हुई अप्राकृतिक मौत ... देंखे किस सुराग से जांच की दिशा बदली ... सलाखों के पीछे पहुंचा पति ...

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उड़ीसा(सूत्र)। घरेलू विवादों की वजह से एक युवक द्वारा कथित तौर पर अपनी पत्नी और ढाई साल की बेटी की हत्या कमरे में कोबरा सांप छोड़ किया जाने का हैरतभरा  सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यह वारदात उस समय हुई जब महिला, अपनी बेटी के साथ कमरे में सो रही थी। उनकी हत्या का योजना बना पति दूसरे कमरे में सोया था, ताकि सांप से वह सुरक्षित रहे।  पुलिस के मुताबिक  युवक ने जब देखा कि पत्नी और बेटी दोनों सो चुके हैं तो उसने उनके कमरे में जहरीला कोबरा छोड़ दिया, और मां बेटी की सर्प दंश से मौत हो गई। यह वारदात उड़ीसा के गंजाम जिले के कविसूर्यनगर  क्षेत्र के ग्राम अधेगांव में उक्त वारदात हुई। गंजाम जिला के पुलिस अधीक्षक जगमोहन मीणा ने मीडिया के समक्ष इस मामले का खुलासा करते हुए बताया गया कि बसंती पात्र पति गणेश पात्र और उसकी ढाई साल की बेटी की मौत सर्प दंश से हुई थी, इस मामले की जांच में जुटी पुलिस आरंभ में साधारण सर्प दंश से मौत की घटना समझ रही थी,  और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज की थी। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मृतिका के मायके पक्ष ने आशंका जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसके पति गणेश पात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो उसने कथित तौर पर हत्या के लिए एक सपेरे से कोबरा सांप खरीदना और उसके दंश से पत्नी , पुत्री की हत्या करना स्वीकार कर लिया।

प्लास्टिक के जार में लाया सांप

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि 6 अक्टूबर को वह एक सपेरे के पास से कोबरा सांप खरीदकर जार में बंद कर लाया था। जब पत्नी और बेटी सो रहे थे तो उनके कमरे में सांप छोड़ दिया था। मगर इस घटना के बाद आरोपी ने सांप का क्या किया यह यह पता नहीं चल पाया है।  पुलिस द्वारा इसकी भी विवेचना की जा रही है। 

सांप की तस्करी में भी 7 साल तक की सजा का प्रावधान

पीसीसीएफ सुशांत नाडा के द्वारा भी इस मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने डीएफओ को दिए निर्देश में कहा है कि आरोपी के पास कोबरा सांप कैसे आया, घटना के बाद क्या सांप को मार दिया गया, सांप की सप्लाई में कौन कौन शामिल हैं,सहित सांप के स्त्रोत की जांच कर रिपोर्ट सौंपने कहा है।बताया गया कि सांप की अवैध तस्करी, कारोबार के मामले में तीन से सात साल की कैद या 1 से 10,000 रुपए अर्थ दंड की सजा का प्रावधान है।

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