केरल। सूत्र। दिसंबर 2021 में भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी रंजित श्रीनिवासन की हुए हत्या के मामले में केरल की एक अदालत ने प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 15 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा दी है। विशेष अभियोजक ने मीडिया को बताया कि अलाप्पुझा जिले की मावेलिक्कारा स्थित अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने मंगलवार को यह फैसला दिया गया। घटना दिवस 19 दिसंबर 2021 को परिवार के सामने ही पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने रंजित श्रीनिवासन की नृशंस हत्या कर दी थी। अदालत ने दोषी अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी , नाइसाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम और शेरनस अशरफ के खिलाफ मृत्युदंड का फैसला दिया।
भाजपा नेता की हत्या के मामले में केरल की अदालत ने 15 दोषियों को सुनाई मौत की सजा ... दिसंबर 2021 में परिवार वालों के सामने की गई थी जघन्य हत्या...
जनवरी 30, 2024
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केरल। सूत्र। दिसंबर 2021 में भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी रंजित श्रीनिवासन की हुए हत्या के मामले में केरल की एक अदालत ने प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 15 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा दी है। विशेष अभियोजक ने मीडिया को बताया कि अलाप्पुझा जिले की मावेलिक्कारा स्थित अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने मंगलवार को यह फैसला दिया गया। घटना दिवस 19 दिसंबर 2021 को परिवार के सामने ही पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने रंजित श्रीनिवासन की नृशंस हत्या कर दी थी। अदालत ने दोषी अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी , नाइसाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम और शेरनस अशरफ के खिलाफ मृत्युदंड का फैसला दिया।

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