अंबिकापुर। खबरी गुल्लक।। 18 मार्च 2925 ।।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट थाना क्षेत्र में करीब 10 वर्ष पूर्व 16 वर्षीय किशोर के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करते हुए वीडियो बना वायरल करने और जन से मारने की धमकी दे कई बार यौन शोषण किए जाने के एक शर्मनाक मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट अंबिकापुर श्री कमलेश जगदल्ला की अदालत ने आरोपी अशोक चौधरी पिता शिवधारी राम चौधरी 38 वर्ष निवासी नर्मदापुर वार्ड थाना-कमलेश्वरपुर को संपूर्ण साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपित धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी है। इस मामले में एक अन्य दोषी संजय नामदेव (चपरासी) को अदालत पूर्व में वर्ष 2018 में सजा दे चुकी है जबकि दूसरे आरोपी को आज 18 मार्च को सजा दी गई। इस मामले में विद्वान न्यायाधीश ने पीड़ित बालक के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की अनुशंसा शासन से की है। मामले की शासन की ओर से पैरवी विद्याभूषण श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक ने की। न्यायालीन सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2015 में यह घिनौनी वारदात हुई थी। आरोपियों के द्वारा बालक के साथ कई बार अप्राकृतिक कृत्य किया गया था। यह धमकी दी जाती थी कि इसका उन्होंने वीडियो बना लिया है, यदि किसी को बताया तो वायरल कर देंगे। जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। आरोपियों द्वारा बार बार शिकार बनाए जाने से परेशान होकर बालक ने घटना की जानकारी परिजनों को दी और मामला थाने तक पहुंचा था।




