सक्ती। खबरी गुल्लक।। 22 मई 2025।।
अनाचार के एक मामले में सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत ने जिला पंचायत सदस्य और राजपरिवार सक्ती के प्रमुख (राजा) आरोपी धर्मेंद्र सिंह को संपूर्ण साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 12 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक विद्वान न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 7 वर्ष , धारा 450 (घर में अनाधिकृत घुसपैठ) के तहत 5 वर्ष की सजा दी है। इसके अलावा क्रमशः 10 हजार और 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 9 माह अतिरिक्त कैद का प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक यह घटना 9 जनवरी 2022 की है। राजपरिवार की ही एक महिला ने धर्मेंद्र सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया था कि घटना के दिन वह घर में अकेली थी, तभी धर्मेंद्र सिंह जबरन घर में घुस आए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे।



