बेवा, देवर व भतीजा सहित तीन लोगों की हत्या के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी अरविंद कुमार सिदार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.... करीब दो वर्ष पूर्व उदयपुर के ग्राम लैंगा के चट्टीपारा में हुई थी वारदात... विधवा महिला ने रेप का विरोध किया तो उसपर हो गया था खून सवार... उसके साथ परिवार के अन्य दो लोगों को उतारा था मौत के घाट...।
By -
जून 30, 2023
0
अंबिकापुर। उदयपुर के ग्राम लैंगा में करीब दो वर्ष पूर्व एक विधवा महिला, उसके देवर व भतीजे सहित तीन लोगों की नृशंस हत्या किए जाने के बहुचर्चित मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीलिमा सिंह बघेल की अदालत ने आरोपी अरविंद कुमार सिदार उर्फ सिरदार उर्फ बितना पिता बसंत राम निवासी लैंगा को आरोप के तहत धारा 302 व 201 का दो दोषी ठहराते हुए क्रमशः आजीवन कारावास, तीन वर्ष कारावास की सजा दी है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया गया है, अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर नियमानुसार अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है। मामले में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने बताया कि घटना दिवस 8 सितंबर 2021 की रात ग्राम लैंगा के चट्टीपारा निवासी बेवा कलावती, चंद्रिका और मेघुराम की हत्या गला रेत और चाकू घोंपकर हुई थी। कलावती का शव घर पर था, जबकि चंद्रिका और मेघूराम का शव घर के बाहर व सड़क की ओर मिला था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया था कि आरोपी के अरविंद कुमार सिदार के द्वारा घटना दिवस को बेवा से रेप करने की कोशिश की गई थी, विरोध करने पर उसने गला रेत उसका हत्या कर दिया था, यह सब देख लेने पर आरोपी ने उसके देवर और भतीजे को भी दौड़ाकर मार डाला था। और साक्ष्य छिपाने के लिए मृतिका का मोबाइल और अपना रक्त से सना कपड़ा को जला कर जमीन में गाड़ दिया था। सम्पूर्ण गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने उक्त फैसला दी।
Tags:




