सूरजपुर।। खबरी गुल्लक।। 3 जून 2025।। (भूपेंद्र राजवाड़े - सूरजपुर जिला प्रतिनिधि)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रभारी जिला स्वास्थ्य प्रबंधक पद पर सेवा देते हुए dpm पद की नियुक्ति के लिए फर्जी और कूट रचित दस्तावेज देने का सनसनीखेज खुलासा होने पर शासन ने सूरजपुर जिले के प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. प्रिंस जायसवाल की संविदा नियुक्ति को समाप्त करने का आदेश दिया है। फर्जी चिकित्सक को एक माह का वेतन देने के साथ बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शासन द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में सेवारत रहते हुए भी राज्य कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन में फर्जी, कूटरचित दस्तावेजों को प्रस्तुत कर जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद में नियुक्ति पाने का प्रयास किया गया था। डॉ. प्रिंस जायसवाल द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक पद हेतु 4.9.2023 को जारी विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए साबरमती विश्वविद्यालय (Calorx Teachers University) Master Of Public Health (MPH) की डिग्री संलग्न कर आवेदन किया गया था।
पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर द्वारा डॉ. प्रिंस के डिग्री के संबंध में जानकारी प्राप्त किये जाने पर साबरमती विश्वविद्यालय द्वारा जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि "There is no records available for the following mentioned student, with the University therefore we regret that no verification information can be provided by Sabarmati.
कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर के पत्र के जवाब में साबरमती विश्वविद्यालय द्वारा यह लिखा गया है Mr. Prince Jaiswal is not the student of Sabarmati University (Formerly Calorx Teachers University) Document is Fraudulent and misrepresentation as per university records." अर्थात इस नाम से उनके विश्वविद्यालय में किसी छात्र का रिकॉर्ड नहीं है।
इस संबंध में डॉ. प्रिंस को 19.2.2025 को 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसके परिप्रेक्ष्य में डॉ. प्रिंस जायसवाल द्वारा 30 दिवस का समय मांगा गया था। किन्तु दिनांक 26.5.2025 को डॉ. प्रिंस जायसवाल कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया कि इस सम्बन्ध में न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यायालय से फर्जी दस्तावेज के संबंध में स्थगन प्राप्त नहीं है।
आदेश में लिखा गया है कि Mr. Prince Jaiswal is Not the student of Sabarmati University (Formerly Calorx Teachers University), Documents are Fraudulent and Misrepresentation as per University Record के संबंध में पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत भी डॉ. प्रिंस जायसवाल द्वारा कोई संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद एवं समाधान कारक नहीं पाया गया।
आदेश में कहा गया है कि 23.02.2024 को डॉ. प्रिंस District RMNCH+A Consultant (NHM) को प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक (संविदा), जिला सूरजपुर में कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये मानव संसाधन नीति 2018 के कंडिका 34.3 के तहत अनुसार डॉ. प्रिंस जायसवाल, District RMNCH+A Consultant (NHM) की एक माह का वेतन/मानदेय प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से संविदा नियुक्ति समाप्त की जाती है।