रायपुर।। खबरी गुल्लक ।।
गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में 10 माह पूर्व हुई युवक सत्यनारायण उर्फ सत्तू डहरिया की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन सगे भाइयों योगेश उर्फ गब्बू, संजय और घासीराम डहरिया को आजीवन कारावास और 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त जेल होगी। घटना 28 दिसंबर 2024 की है, जब मामूली विवाद में आरोपियों ने सत्तू की डंडे से पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। रायपुर एससी-एसटी (पी.ए.) एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला सुनाया।



