बलरामपुर जिले में तीन से अधिक संतान होने पर सहायक शिक्षक निलंबित,डीईओ ने जारी किया आदेश

बलरामपुर जिले में तीन से अधिक संतान होने पर सहायक शिक्षक निलंबित,डीईओ ने जारी किया आदेश

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रामानुजगंज।। खबरी गुल्लक 

जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर ने शासकीय प्राथमिक शाला बुड़ाटांड़ विकासखंड वाड्रफनगर में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी हंसराज सिंह को तीन से अधिक संतान होने पर निलंबित कर दिया है। यह आदेश 24 जून को संशोधित रूप में जारी किया गया।

जारी आदेश के अनुसार हंसराज सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच, सेवा पुस्तिका के परीक्षण तथा प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि नियुक्ति के समय प्रभावशील पात्रता संबंधी प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 एवं 22(4) का उल्लंघन हुआ है। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि 30 मई 2009 को उनकी नियुक्ति से पूर्व उनकी चार संतानें थीं, जिनमें से तीन का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ था।



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