न्याय: बच्चे को पटक- पटक कर मारने वाले नर पिशाच को 41 दिन में फांसी की सजा.. कोर्ट ने कहा - वारदात बेहद जघन्य.. बीच सड़क 27 बार पटका था मासूम को

न्याय: बच्चे को पटक- पटक कर मारने वाले नर पिशाच को 41 दिन में फांसी की सजा.. कोर्ट ने कहा - वारदात बेहद जघन्य.. बीच सड़क 27 बार पटका था मासूम को

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फिरोजाबाद। खबरी गुल्लक ।

डेढ़ साल के मासूम की सड़क पर बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने वाले आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को अदालत ने शुक्रवार को मात्र 41 दिन में फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने हत्या के दोषी विराज को दोषी करार देने के बाद कड़ी सजा दी और उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

घटना 30 मई की है, जब बदायूं के सिविल लाइंस निवासी विराज ने रिश्ते की भाभी के शादी के प्रस्ताव ठुकराने पर गुस्से में आकर डेढ़ साल के भतीजे आरव को घर से लगभग 50 मीटर दूर सुनसान पक्की सड़क पर पटक-पटक कर मार डाला। वारदात का दिल दहला देने वाला भयावह दृश्य पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था, जो अभियोजन के अनुसार मुकदमे का सबसे निर्णायक साक्ष्य रहा। अदालत ने कहा कि वारदात बेहद जघन्य थी और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य व गवाहियों से दोष सिद्ध हुआ।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपित ने सेकंडों में लगातार 8 बार और कुल 27 बार मासूम की बेरहमी से पटककर हत्या की  यह कृत्य समाज के लिए चिंताजनक और असहनीय है। अदालत ने शातिराना और क्रूर हत्या को देखते हुए सर्वोच्च दंड सुनाया। प्रकरण में  अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती सीसीटीवी फुटेज, प्राथमिक चिकित्सा व पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट तथा गवाहियों के मिलाने से आरोप की पुष्टि हुई। 



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