अंबिकापुर।खबरी गुल्लक
सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरगुजा पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने और नाबालिग को वाहन चलाने देने से जुड़े तीन मामलों में आरोपितों को न्यायालय में पेश किया, जहां कुल 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। सबसे बड़ी कार्रवाई उस अभिभावक के खिलाफ हुई, जिसने अपने नाबालिग पुत्र को वाहन चलाने के लिए दिया था। न्यायालय ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया।
नवागढ़ कोतवाली अंबिकापुर क्षेत्र के एक वाहन स्वामी/अभिभावक द्वारा अपने नाबालिक पुत्र को वाहन क्रमांक CG/15/EE/6127 चलाने हेतु देने का मामला सामने आया। यातायात पुलिस ने प्रकरण न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद न्यायालय ने अभिभावक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कानून के अनुसार नाबालिग द्वारा वाहन चलाने की स्थिति में जिम्मेदारी वाहन स्वामी या अभिभावक पर तय होती है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत ऐसे मामलों में 25 हजार रुपये तक का जुर्माना तथा तीन साल तक की सजा का प्रावधान है; साथ ही वाहन का पंजीयन एक वर्ष के लिए रद्द हो सकता है।
दो चालकों पर ड्रिंक एंड ड्राइव में 20 हजार का जुर्माना
पटपरिया निवासी 40 वर्षीय चालक मनोज तिर्की को वाहन क्रमांक CG/01/UF/0304 नशे की हालत में चलाते पाए जाने पर न्यायालय ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसी प्रकार जरहाडीह, थाना लुंड्रा निवासी 34 वर्षीय दिलीप गुप्ता उर्फ सोनू गुप्ता को वाहन क्रमांक CG/15/GP/2003 शराब पीकर चलाने के आरोप में 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। भारत में रक्त में 100 मिलीलीटर प्रति 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल पाए जाने पर ड्रिंक एंड ड्राइव दंडनीय अपराध माना जाता है। पहली बार के आरोप में 10 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा छह महीने तक की सजा, या दोनों हो सकते हैं।
पुलिस की जनता से अपील
सरगुजा पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि शराब या किसी भी नशे की हालत में वाहन न चलाएं। साथ ही अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने न दें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरी कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय केवर्त सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय रहे। पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर अभियान निरंतर जारी रहेगा, ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके।




