राहुल रोड लाइंस के प्रोपराइटर के खिलाफ धान परिवहन के ट्रक किराए की राशि 27 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगा दादी रोड लाइंस के प्रोपराइटर ने कोतवाली में की शिकायत, बलरामपुर जिले में हुआ था परिवहन .... पुलिस आरोपों की पड़ताल में जुटी...!

राहुल रोड लाइंस के प्रोपराइटर के खिलाफ धान परिवहन के ट्रक किराए की राशि 27 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगा दादी रोड लाइंस के प्रोपराइटर ने कोतवाली में की शिकायत, बलरामपुर जिले में हुआ था परिवहन .... पुलिस आरोपों की पड़ताल में जुटी...!

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अंबिकापुर। शहर के प्रतिष्ठित दादी रोड लाइंस के प्रोपराइटर इमरान खान उर्फ बिट्टू पिता अजीमुल हक खान( चीनू) ने आज कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन  सौंपकर तकिया मार्ग के ट्रांसपोर्टिंग  राहुल रोड लाइंस के प्रोपराइटर सुभाष गुप्ता के खिलाफ धान परिवहन की राशि 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगा अपराध पंजीबद्ध कर उक्त राशि ब्याज के साथ वापस कराए जाने की मांग की है। 

 आवेदक के पिता चीनू खान ने थाना प्रभारी को सौंपे ज्ञापन के संबंध में जानकारी देते हुए आरोप लगाया है कि वर्ष 2019- 20 में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति विपरण समिति संघ मर्यादित के द्वारा धान के ट्रांसपोर्टिंग के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसमें  जिला बलरामपुर - रामानुजगंज के सहकारी समिति से धान परिवहन हेतु अनावेदक को निविदा प्रदान की गई थी। जिसमें लगभग 37 समिति से सम्पूर्ण धान का परिवहन किया जाना था। जिस हेतु अनावेदक के द्वारा उनके बेटे इमरान खान से उसके 10- 15 ट्रकों को धान परिवहन हेतु किराए पर लिया गया था। इसके बाद उनके ट्रक से मार्च 2020 से जुलाई 2020 तक धान परिवहन कराया गया था। जिसका कुल किराया 35 लाख रुपए हुआ था, जिसमें से आवेदक को अनावेदक ने मात्र 8 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि अभी भी 27 लाख रुपए का भुगतान बकाया है। जिसका भुगतान अभी तक नही किया गया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि

दादी रोड लाइंस के प्रोपराइटर इमरान खान के द्वारा राशि के लिए उनका ट्रक किराए पर लेने वाले से कई बार संपर्क किया गया जा चुका है। आरोप लगाया गया है कि अनावेदक के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि अभी साधन से उन्हे परिवहन का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही प्राप्त हो जायेगा वह तत्काल भुगतान कर देगा। मगर राशि नही दिया गया। आवेदक के द्वारा जब छग सहकारी विपरण संघ बलरामपुर के कार्यालय में संपर्क कर जानकारी ली गई तब बताया गया कि अनावेदक को 90 प्रतिशत राशि का भूगतान हो चुका है। इस जानकारी पर जब उससे राशि की मांग की गई तो एक दो दिन में भुगतान करने की बात कही गई थी। आरोप लगाया गया है कि पूर्व में यह शिकायत थाने में किया गया था उस समय भी बकाया राशि का भूगतान करने की बात कही गई थी मगर आज तक उन्हें बकाया 27 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक के पिता चीनू खान के द्वारा पुलिस से ब्याज के साथ उक्त राशि दिलाए जाने और अपराध दर्ज किए जाने की मांग की गई है। 

आरोप निराधार 

इस संबंध में राहुल रोड लाइंस तकिया मार्ग के प्रोपराइटर सुभाष गुप्ता ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा है कि उनके द्वारा दादी रोड लाइंस के प्रोपराइटर इमरान खान को ट्रक किराए की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा की उनके खिलाफ 27 लाख बकाया होने का निराधार आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अबतक किराए की राशि से अधिक का भुगतान कर चुके हैं, उनके पास राशि भुगतान का पूरा साक्ष्य है।

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