गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले कामांध शिक्षक को मिली तीन साल सश्रम कारावास की सजा...। प्रायोगिक परीक्षा में अधिक नंबर देने का झांसा दे घर पर बुला किया था छेड़छाड़ , जाने कब और कहां हुई थी घटना पढ़ें पूरी खबर....

गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले कामांध शिक्षक को मिली तीन साल सश्रम कारावास की सजा...। प्रायोगिक परीक्षा में अधिक नंबर देने का झांसा दे घर पर बुला किया था छेड़छाड़ , जाने कब और कहां हुई थी घटना पढ़ें पूरी खबर....

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अंबिकापुर। गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार - तार करते हुए प्रायोगिक परीक्षा में बेहतर अंक देने का झांसा दे 11वीं कक्षा की एक छात्रा को घर में बुला छेड़छाड़ करने के आरोपी शिक्षक  इनायत उल्लाह पिता हबीब उल्लाह 37 वर्ष निवासी ग्राम चर्चा कोरिया को  अंबिकापुर की एक अदालत ने धारा 354 और पास्को एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए क्रमशः एक  वर्ष व तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। शासन की ओर से मामले की पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश  सिन्हा ने बताया कि आरोपी शिक्षक इनायत उल्लाह अंबिकापुर के नमनकला के पावर हाउस मोहल्ले में किराए पर कमरा के रहते हुए  दत्ता कालोनी में स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ता था। घटना दिवस 20 फरवरी 2018 को उसने कक्षा 11 वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग कक्षा को प्रायोगिक परीक्षा में अधिक नंबर देने की बात कह नमनकला स्तिथ किराए के कमरे में बुलाया था और छात्रा के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। छात्रा ने जब विरोध की तो शिक्षक ने मुख्य परीक्षा में फेल करने की धमकी भी दिया था। किसी प्रकार हैवान शिक्षक के चंगुल से आजाद हो छात्रा घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। मामले में गांधीनगर थाना क्षेत्र अपराध दर्ज कराया गया था।  विद्वान न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सम्पूर्ण गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिक्षक को आरोपित धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए उक्त सजा दी। कारावास के अलावा नियमानुसार अर्थ दंड का भी प्रावधान किया गया है। यह राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान है। इस मामले में शिक्षक के खिलाफ थाने में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उसे काम से निकालने की कार्यवाई भी की गई थी।

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