ब्रेकिंग: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी भाजपा विधायक को न्यायालय ने दोषी करार दिया... 15 दिसंबर को सुनाएगी सजा ...
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दिसंबर 14, 2023
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सोनभद्र। सूत्र। नाबालिक किशोरी को धमकी देकर एक साल तक अनाचार किए जाने के आरोप में पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ( एमपी एमएलए कोर्ट) ने संपूर्ण साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी विधायक रामदुलार गोंड को दोषी ठहराया है। सूत्रों के मुताबिक 15 दिसंबर को अदालत इस मामले का सजा सुनाएगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक चार नवंबर 2014 को किशोरी से दुष्कर्म हुआ था उस समय रामदुलार गोंड प्रधानपति थे। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट मिलने पर दुद्धी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। म्योरपुर थाना में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी और एक साल तक अनाचार करते रहे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज किया था।




