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नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग की 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया की शुरू

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रायपुर।। खबरी गुल्लक ।।

 प्रदेश में पहली बार रायपुर नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग की जमीन को नियमानुसार अधिग्रहित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जोन-10 के अंतर्गत बोरियाखुर्द और डूंडा में कुल 1.845 हेक्टेयर लगभग 5 एकड़ जमीन पर निगम सड़क, पानी, नाली और बिजली जैसी सुविधाएँ विकसित करेगा।

निगम आयुक्त विश्वदीप ने बताया कि वर्ष 2000 के बाद हुई सभी अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई होगी। इस सप्ताह बोरियाखुर्द और डूंडा के दो मामलों में दूसरी सार्वजनिक सूचना जारी कर दावा-आपत्तियाँ मंगाई गई हैं। तीसरी सूचना के बाद सुनवाई कर अधिग्रहण पूरा किया जाएगा।

जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे के अनुसार, डूंडा (पटवारी हल्का-72, खसरा 369/1, 369/2, 371/1, 368) की 1.845 हेक्टेयर जमीन के मालिक शंकर साहू, शैलेंद्र साहू व शिवा साहू हैं। वहीं, बोरियाखुर्द (पटवारी हल्का-71, खसरा 346/16/18, 346/19, 346/20, 346/21, 345/2, 351/1) की 1.16 हेक्टेयर जमीन योगेश वर्मा (पिता: शिव कुमार वर्मा) के नाम है। यह कार्रवाई नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत हो रही है।




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