अम्बिकापुर।।खबरी गुल्लक ।। 22 मई 2026
उप रजिस्ट्रार अंबिकापुर राबर्ट तिर्की ने अंबिकापुर विकासखंड के ग्राम भिट्टीकला निवासी सावित्री यादव की भूमि खसरा संख्या 782, 783 एवं 790 से जुड़ी हालिया मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उक्त भूमि का पंजीकरण शासन द्वारा निर्धारित नियमों और प्रस्तुत किए गए वैध दस्तावेजों के आधार पर विधिवत किया गया है। उन्होंने दावा किया कि पंजीयन के समय क्रेता और विक्रेता दोनों उपस्थित थे तथा विक्रेता सावित्री यादव ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। नियमानुसार विक्रेता से पंजीयन के दौरान विक्रय हेतु सहमति की पुष्टि भी की गई, जिसमें विक्रेता ने सहमति प्रदान की। उप-रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया कि पंजीयन विभाग का कर्तव्य प्रस्तुत दस्तावेजों और संबंधित पक्षों की सहमति के आधार पर पंजीयन कार्यवाही करना है। रजिस्ट्रार ने यह भी दावा किया कि क्रेता और विक्रेता के बीच किसी भी प्रकार के आपसी विवाद जैसे कितनी भूमि का सौदा हुआ या किसी पक्ष द्वारा धोखा दिए जाने के आरोप न्यायालय या संबंधित प्राधिकरण द्वारा उचित जाँच व निर्णय के विषय हैं, न कि पंजीयन प्रभाग के निर्णायक कार्यक्षेत्र के अंदर। उप-रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण कर नियमानुसार पंजीयन किया गया और शासन के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया।
श्री तिर्की ने मीडिया से अपील की कि उप-रजिस्ट्रार कार्यालय और उसके अधिकारियों की भूमिका के बारे में भ्रामक या एकपक्षीय खबरों के कारण आमजन में भ्रम न फैलाएं। उप-रजिस्ट्रार कार्यालय अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता एवं ईमानदारी के साथ कर रहा है।





