रामानुजगंज तहसीलदार ने थमाई बेदखली की नोटिस .. हाईकोर्ट ने क्रियान्वयन पर लगाई रोक

रामानुजगंज तहसीलदार ने थमाई बेदखली की नोटिस .. हाईकोर्ट ने क्रियान्वयन पर लगाई रोक

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अंबिकापुर/बिलासपुर।। खबरी गुल्लक ।।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रामानुजगंज के एक भू-स्वामी को बड़ी राहत दी है और तहसीलदार द्वारा जारी बेदखली नोटिस के क्रियान्वयन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने एसडीएम से कहा है कि तहसीलदार के अंतिम आदेश के खिलाफ लंबित अपील और स्थगन आवेदनों पर जल्द निर्णय लें। रामानुजगंज निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता ने  याचिका में बताया कि उन्होंने 2006 में नजूल के रूप में एक भूखंड खरीदा था, जिसका राजस्व नक्शा सुधार का मामला वर्तमान में एसडीएम कोर्ट में लंबित है। सुनवाई के दौरान तहसीलदार ने भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के आधार पर अतिक्रमण का मामला दर्ज कर, बेदखली के लिए नोटिस जारी कर दिया था। 

कृष्ण कुमार ने तहसीलदार के उस नोटिस और बाद के अंतिम आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की एकल पीठ में हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद तहसीलदार ने आदेश को बैकडेट 12 मई 2026 का दिखाकर पारित किया और 15 मई 2026 को नया बेदखली नोटिस जारी कर दिया। वकील ने यह भी कहा कि 14 मई को याचिकाकर्ता ने तहसीलदार कार्यालय में एक आवेदन दिया जिसे रिकॉर्ड किया गया । यदि आदेश पहले 12 मई पारित हो चुका था तो 14 मई का आवेदन रिकॉर्ड पर कैसे लिया गया। हाईकोर्ट ने इस विवाद के मद्देनजर तहसीलदार द्वारा जारी बेदखली नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और एसडीएम को निर्देश दिया कि वह संबंधित अपील व स्थगन आवेदन पर शीघ्र वैधानिक निर्णय करें।



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