प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 में सूरजपुर जिले के किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने कलेक्टर रेना जमील ने किसानों से फसल बीमा के लिए की अपील.. 31 जुलाई तक अंतिम तिथि

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2026 में सूरजपुर जिले के किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने कलेक्टर रेना जमील ने किसानों से फसल बीमा के लिए की अपील.. 31 जुलाई तक अंतिम तिथि

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सूरजपुर।। खबरी गुल्लक। 22 जुलाई 2026

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  खरीफ 2026 के अंतर्गत सूरजपुर जिले के किसानों से फसल बीमा कराने की अपील की गई है। भारत सरकार की इस योजना को छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में संचालित किया जा रहा है, जिनमें सूरजपुर भी शामिल है।

                     कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जिले के समस्त किसान भाई-बहनों से अपील करते हुए कहा कि फसल बीमा योजना किसानों की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई इस योजना के माध्यम से संभव है, इसलिए सभी ऋणी एवं अऋणी किसान समय-सीमा के भीतर अपना नामांकन अवश्य कराएं। उन्होंने विशेष रूप से आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य बताते हुए किसानों से बैंक खातों में आधार अद्यतन कराने की भी अपील की, ताकि बीमा दावे के भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए।

                   उप संचालक कृषि सुश्री सम्पदा पैकरा ने बताया कि जिले में ग्राम स्तर पर धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का एवं सोयाबीन तथा राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर मूंगफली, तुअर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी की फसलें अधिसूचित की गई हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा, शेष राशि का वहन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। उन्होंने किसानों को यह भी सलाह दी कि किसी भी स्थानीय आपदा या फसल कटाई उपरांत नुकसान की स्थिति में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, सीएससी, कृषि/राजस्व कार्यालय अथवा टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना अवश्य दें, जिससे समय पर नुकसान का आकलन कर दावा राशि उपलब्ध कराई जा सके।

                    अऋणी किसान अपना नामांकन नजदीकी बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र, डाकघर अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनआईसीपी) के माध्यम से करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, भू-अभिलेख (बी-1, पी-2), बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ, मोबाइल नंबर, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र तथा आवश्यकतानुसार बटाईदार/काश्तकार घोषणा पत्र एवं केसीसी संबंधी स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो ऋणी किसान योजना से बाहर रहना चाहते हैं, उन्हें ‘ऑप्टिंग-आउट फॉर्म‘ कटऑफ तिथि से 7 दिन पूर्व संबंधित बैंक शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा।

                    कलेक्टर श्रीमती जमील एवं उप संचालक कृषि सुश्री सम्पदा पैकरा ने संयुक्त रूप से जिले के किसानों से अपील की कि फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 से पहले अपना नामांकन अवश्य करा लें, ताकि किसी भी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक क्षति से सुरक्षा मिल सके। अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447, व्हाट्सएप बॉट 7065514447, वेबसाइट www.aicofindia.com अथवा नजदीकी कृषि/राजस्व कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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