पॉक्सो एक्ट में दो दोषियों को आजीवन कारावास ... फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय सूरजपुर की अदालत ने बीएनएस की धारा 70(2) के तहत सुनाई कठोर सजा

पॉक्सो एक्ट में दो दोषियों को आजीवन कारावास ... फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय सूरजपुर की अदालत ने बीएनएस की धारा 70(2) के तहत सुनाई कठोर सजा

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सूरजपुर। खबरी गुल्लक। 22 जुलाई 2026

   जिले के थाना विश्रामपुर क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) श्री आनंद प्रकाश वारियाल ने मंगलवार को यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार यह प्रकरण मार्च-अप्रैल 2025 का है। पीड़िता की माँ ने थाना विश्रामपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-70(2) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-4 एवं 6 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया था। पुलिस ने साक्ष्य संकलन, चिकित्सीय परीक्षण, बयान दर्ज करने सहित समस्त आवश्यक विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने का दंडादेश पारित किया।

                केनापारा फिश पॉइंट सूरजपुर जिले का एक प्रसिद्ध भ्रमण स्थल है, जहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते-जाते हैं। इस घटना ने ऐसे सार्वजनिक एवं पर्यटन स्थलों पर बच्चों तथा किशोरियों की सुरक्षा, अभिभावकों की सतर्कता तथा सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया है।  न्यायालय ने इस अवसर पर आमजन को महत्वपूर्ण संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध गंभीर सामाजिक अपराध हैं तथा ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कठोर दंड सुनिश्चित किया जाएगा। न्यायालय ने माता-पिता एवं अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों की गतिविधियों पर संवेदनशील निगरानी रखें और उनसे नियमित संवाद बनाए रखें, जिससे इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं से समय रहते बच्चों की रक्षा की जा सके।

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