बेमेतरा। खबरी गुल्लक।
जिले के चंदनू थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज और नृशंस घटना सामने आई है जिसमें एक महिला की हत्या, शव के साथ दुष्कर्म और शव के अंग काटकर नदी में फेंकने का बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े करने वाला मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने घटना से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या, दुष्कर्म और अन्य संगीन धाराओं में चालान भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सोनपुरी की 50 वर्षीय दुकलहिन बाई 7 जुलाई से परिवार को लापता थी। पुत्र गोवर्धन बंजारे 22 वर्ष ने चंदनू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। खोजबीन के दौरान 9 जुलाई की दोपहर करीब 3 बजे गोवर्धन को ग्राम तुमा के पास शिवनाथ नदी और अमरैया नाला के किनारे गुलाबी साड़ी में बंधी दो गठरियों जैसी वस्तु दिखाई दी। पास जाकर देखने पर उनमें से एक गठरी फटी हुई मिली, जबकि दूसरी गठरी में महिला का शव गंभीर रूप से क्षत-विक्षत स्थिति में था।
पुलिस ने मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर न्यायिक कार्रवाई शुरू की। मामले में अपराध क्रमांक 103 (1), 238 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में जुटी टीम ने पड़ताल और पूछताछ के बाद ग्राम सोनपुरी निवासी संदेही रामप्रसाद सोनवानी उर्फ बंगाली 42 वर्ष को हिरासत में लिया। पूछताछ और निशानदेही पर आरोपी ने हत्याकांड से जुड़ी भयावह जानकारी पुलिस को दी।
आरोपी के अनुसार उसने 6 जुलाई की रात लगभग 10 बजे मृतका को घर में अकेली पाकर जबरन घुसपैठ कर दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने फावड़ा से सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव के साथ दुष्कर्म भी किया। अपराध छिपाने के इरादे से आरोपी ने लोहे की आरी से मृतका के दोनों हाथ कंधे से और पैरों को जांघ के पास से काटकर शव के हिस्सों को दो गठरियों में बांधा और अपनी झोपड़ी में छिपा दिया। अगले दिन रात वह गठरियों को साड़ी, चादर और कंबल में लपेटकर शिवनाथ नदी के किनारे फेंक आया।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर हत्यारोपण में प्रयुक्त फावड़ा, आरी तथा अन्य साक्ष्य बरामद किए। आरोपी ने मृतका के घर रखे झोले में रखे 2,500 रुपए भी निकाल लिए थे, जिनमें से 500 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी वर्ष 2017 में वह गांव की ही एक महिला की हत्या के मामले में सजायाफ्ता रह चुका है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण में अतिरिक्त धाराएँ भी जोड़ीं। आरोपी पर अब 305 (क) और 331 (8) बीएनएस सहित हत्या, दुष्कर्म सहित अन्य संगीन अपराध संबंधित अन्य धाराएँ लगाई गई हैं। रामप्रसाद को शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। घटना की जिसने भी दास्तान सुनी उसका रूह कांप गया। नागरिकों के द्वारा आरोपी दरिंदे को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जा रही है।




